Supreme Court of India
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दिल्ली धर्म संसद अभद्र भाषा: महात्मा गांधी के प्रपौत्र के अदालत जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जांच पर स्थिति रिपोर्ट मांगी

Bar & Bench

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिसंबर 2021 के दिल्ली धर्म संसद अभद्र भाषा मामले में जांच अधिकारी (आईओ) को मामले में जांच और गिरफ्तारी की प्रगति के संबंध में एक स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

CJI डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ को सूचित किया गया कि मामले में पहली सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) घटना के पांच महीने बाद दर्ज की गई थी और अब तक कोई आरोप तय नहीं किया गया है।

इसे ध्यान में रखते हुए, अदालत ने आईओ को दो सप्ताह के भीतर जांच को आगे बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों को रिकॉर्ड पर रखने का निर्देश दिया।

अदालत दिल्ली के पूर्व पुलिस प्रमुख राकेश अस्थाना के खिलाफ सामाजिक कार्यकर्ता और महात्मा गांधी के प्रपौत्र तुषार गांधी की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें दावा किया गया था कि विवादित धर्म संसद को सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन करते हुए दिसंबर 2021 में दिल्ली में आयोजित करने की अनुमति दी गई थी।

गांधी की ओर से पेश वकील शादान फरासत ने रेखांकित किया कि हालांकि जांच चल रही है, लेकिन अभी तक कोई चार्जशीट दायर नहीं की गई है। उन्होंने दावा किया कि केवल कागजी कार्रवाई की जा रही है।

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) केएम नटराज ने कहा कि याचिकाकर्ता जांच को निर्देशित नहीं कर सकता है और यह अपनी गति से जारी रहेगा।

कोर्ट, हालांकि, प्रभावित नहीं था।

अदालत ने पूछा, "घटना नवंबर 2021 में थी और फिर 5 महीने बाद प्राथमिकी हुई थी। आपने क्या कदम उठाए हैं? कितनी गिरफ्तारियां की गई हैं? आईओ कौन है।"

एएसजी ने कहा कि वह निर्देश लेंगे और पता लगाएंगे।

पीठ ने टिप्पणी की, "लेकिन इसका पालन कैसे किया गया जब 5 महीने बाद एफआईआर हुई और अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है।"

इसके बाद कोर्ट ने जांच अधिकारी से दो सप्ताह के भीतर रिपोर्ट मांगी।

अक्टूबर 2022 में, सुप्रीम कोर्ट ने अभद्र भाषा के खिलाफ एक याचिका में, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड पुलिस को आदेश दिया था कि वे अपराधियों के धर्म को देखे बिना अभद्र भाषा के मामलों में स्वत: कार्रवाई करें।

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Delhi Dharam Sansad hate speech: Supreme Court seeks status report on probe after Mahatma Gandhi's great grandson moves court