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दिल्ली आबकारी नीति घोटाला: राउज एवेन्यू कोर्ट ने पीएमएलए मामले में आप सांसद संजय सिंह को जमानत देने से इनकार किया

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सिंह के आवास पर तलाशी के बाद चार अक्टूबर को उन्हें गिरफ्तार किया था। वह 13 अक्टूबर से न्यायिक हिरासत में है।

Bar & Bench

दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को आम आदमी पार्टी (आप) के राज्यसभा सदस्य (सांसद) संजय सिंह को दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से संबंधित धन शोधन मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया।

राउज एवेन्यू अदालत के विशेष केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) न्यायाधीश एमके नागपाल ने यह आदेश सुनाया।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सिंह के आवास पर तलाशी के बाद चार अक्टूबर को उन्हें गिरफ्तार किया था। वह 13 अक्टूबर से न्यायिक हिरासत में है।

सिंह के खिलाफ मामले में आरोप है कि उन्होंने अब खत्म हो चुकी दिल्ली आबकारी नीति को तैयार करने और लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसका उद्देश्य कथित तौर पर कुछ शराब निर्माताओं, थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं को लाभ पहुंचाना था।

संजय सिंह की गिरफ्तारी आबकारी नीति मामले में आप नेता की तीसरी हाई-प्रोफाइल गिरफ्तारी है।

आप के संचार प्रभारी विजय नायर को सितंबर 2022 में गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को फरवरी 2023 में गिरफ्तार किया गया था। दोनों अभी भी सलाखों के पीछे हैं।

सिंह ने इससे पहले अपनी गिरफ्तारी को इस आधार पर चुनौती देते हुए एक याचिका दायर की थी कि यह कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है और पंकज बंसल बनाम भारत   संघ मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले का उल्लंघन है।

उच्च न्यायालय ने 20 अक्टूबर को उस याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि ईडी एक प्रमुख जांच एजेंसी है और इसके राजनीतिक उद्देश्यों को लागू करने से देश की छवि पर असर पड़ सकता है।

इसके बाद सिंह ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जो अब इस मामले की सुनवाई कर रहा है।

जब मामला 20 नवंबर को शीर्ष अदालत के समक्ष सुनवाई के लिए आया, तो अदालत ने उन्हें जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट से संपर्क करने की स्वतंत्रता दी, जिसके बाद उन्होंने वर्तमान जमानत याचिका दायर की।

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