दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को पत्रकार उमर राशिद द्वारा दायर मानहानि के मामले में एक वकील को समन जारी किया।
रशीद ने उस वकील पर केस किया है, जिसने उन पर यौन उत्पीड़न और ज़बरदस्ती बीफ़ खिलाने का आरोप लगाया था।
जस्टिस सचिन दत्ता ने प्रतिवादी को समन जारी किया। कोर्ट ने रशीद की अंतरिम रोक की अर्ज़ी पर वकील को नोटिस भी जारी किया और मामले की अगली सुनवाई दो हफ़्ते बाद के लिए तय की।
2025 में राशिद पर आरोप लगे थे, जब एक अज्ञात महिला ने सोशल मीडिया पर उन पर रेप, दुर्व्यवहार और ज़बरदस्ती बीफ़ खिलाने का आरोप लगाया था।
इन आरोपों के बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने उनके खिलाफ़ शिकायत दर्ज की। इसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से इस शिकायत पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी। 300 से ज़्यादा दिनों तक चली जांच के बाद, NHRC ने यह मामला बंद कर दिया क्योंकि दिल्ली पुलिस को जांच आगे बढ़ाने के लिए कोई आधार नहीं मिला।
मानहानि का यह मुक़दमा वकील शौर्य मित्तल के ज़रिए दायर किया गया है। आज राशिद की ओर से वकील आदित एस. पुजारी पेश हुए।
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