Sudhir Chaudhary and Delhi High Court  Facebook
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दिल्ली हाईकोर्ट ने कार्यकर्ता को “राष्ट्र-विरोधी” बताने पर मानहानि मामले में सुधीर चौधरी और डीडी न्यूज़ को समन जारी किया

विजय शेरावत ने चौधरी के ख़िलाफ़ ₹5 करोड़ के हर्जाने की मांग की है। चौधरी ने आरोप लगाया था कि शेरावत संसद को नष्ट करने और भारत में नेपाल जैसी स्थिति पैदा करने की बात कर रहे थे।

Bar & Bench

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को एक्टिविस्ट विजय शेरावत द्वारा दायर मानहानि के मामले में पत्रकार सुधीर चौधरी, उनकी प्रोडक्शन कंपनी एस्प्रिट प्रोडक्शंस और पब्लिक ब्रॉडकास्टर प्रसार भारती (DD News) को समन जारी किया।

शेरावत ने चौधरी और DD न्यूज़ पर 27 अगस्त को पब्लिक ब्रॉडकास्टर पर दिखाए गए एक शो को लेकर केस किया है। इस शो में चौधरी ने आरोप लगाया था कि 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) के विरोध-प्रदर्शन के दौरान, शेरावत संसद को नष्ट करने और भारत में नेपाल जैसे हालात पैदा करने की बात कर रहे थे।

इस केस में ₹5 करोड़ के हर्जाने की मांग की गई है।

जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने आज मामले की सुनवाई की और केस में समन जारी किए।

कोर्ट ने शेरावत की ओर से दायर अंतरिम रोक (interim injunction) की अर्जी पर भी नोटिस जारी किया। इस अर्जी में उन्होंने चौधरी और दूसरे प्रतिवादियों (defendants) को इन आरोपों को छापने/दोबारा छापने या प्रसारित करने से रोकने के लिए निर्देश देने की मांग की है।

जस्टिस प्रसाद ने कहा कि अंतरिम रोक की अर्जी पर 22 सितंबर को विचार किया जाएगा।

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, "उम्मीद है कि सुनवाई की अगली तारीख पर प्रतिवादी 1, 2 और 3 [चौधरी, एस्सार और DD] अंतरिम रोक पर अपनी दलीलें पेश करने के लिए तैयार रहेंगे।"

Justice Subramonium Prasad

मानहानि के मुकदमे के अनुसार, चौधरी द्वारा होस्ट किए जाने वाले प्रोग्राम "DECODE" के एक एपिसोड में शेरावत की पहचान की गई और उनकी तस्वीर दिखाई गई। उन्हें उस व्यक्ति के तौर पर दिखाया गया जिसने नारे लगाए थे कि "संसद भवन उखाड़ दिया जाएगा... नेपाल बना दिया जाएगा।"

शेरावत का दावा है कि उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया था; यह बयान किसी और अज्ञात व्यक्ति ने किसी दूसरे कार्यक्रम में दिया था और दोनों व्यक्ति साफ़ तौर पर अलग-अलग दिखते हैं।

मुकदमे में यह भी आरोप लगाया गया है कि चौधरी और अन्य लोगों ने प्रसारण से पहले कोई जांच-पड़ताल नहीं की, शेरावत को जवाब देने का कोई मौका नहीं दिया और उपलब्ध फुटेज के खराब क्वालिटी वाले वर्शन का इस्तेमाल किया ताकि दोनों व्यक्तियों के बीच अंतर न किया जा सके।

शिकायत के अनुसार, प्रसारण के कुछ ही घंटों के भीतर, क्लिप को X और Instagram पर दोबारा पोस्ट किया गया और शिकायतकर्ता को जान से मारने की खुली धमकियां मिलीं। इनमें गोली मारने, सिर काटने और हाथ-पैर तोड़ने की धमकियां शामिल थीं, और एक यूज़र ने हमला करने के लिए उनका घर का पता भी मांगा।

मुकदमे में कहा गया है कि शेरावत ने 31.07.2026 को अपने Instagram अकाउंट पर सफाई दी, लेकिन उनके लगभग 4,224 फॉलोअर्स वाले अकाउंट की पहुंच उस नेशनल ब्रॉडकास्ट के मुकाबले बहुत कम थी, जिसके 1.4 बिलियन डिजिटल व्यूज़ होने का दावा किया जाता है।

यह मुकदमा वकील पुष्प शर्मा, आदित्य नारायण शुक्ला, जय अल्लाघ और प्रसून शेखर के ज़रिए दायर किया गया है।

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Delhi HC summons Sudhir Chaudhary, DD News in defamation suit for branding activist as "anti-national"