ANI v. Wikipedia  
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने विकिपीडिया को एएनआई पेज से अपमानजनक संपादन हटाने का आदेश दिया

जुलाई 2024 में उच्च न्यायालय ने विकिपीडिया को समन जारी किया था और उसे एएनआई के विकिपीडिया पृष्ठ पर संपादन करने वाले तीन लोगों के बारे में जानकारी देने का आदेश दिया था।

Bar & Bench

दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को एक अंतरिम आदेश पारित कर विकिपीडिया चलाने वाली विकिमीडिया फाउंडेशन को निर्देश दिया कि वह विकिपीडिया पेज पर समाचार एजेंसी एशियन न्यूज इंटरनेशनल (एएनआई) के बारे में किए गए कथित अपमानजनक बयानों को हटा दे।

न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद एएनआई द्वारा दायर अंतरिम आवेदन पर विचार कर रहे थे, जिसने विकिमीडिया फाउंडेशन (विकिपीडिया) पर अपने पृष्ठ पर अपमानजनक संपादन की अनुमति देने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दायर किया है, जिसमें यह उल्लेख भी शामिल है कि समाचार एजेंसी केंद्र सरकार के लिए "प्रचार उपकरण" के रूप में कार्य करती है।

आदेश सुनाते हुए न्यायालय ने कहा कि कुछ प्रार्थनाओं को अनुमति दी गई है।

इसने कहा कि आदेश की प्रति आज शाम तक न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी।

Justice Subramonium Prasad

दिसंबर 2024 में न्यायालय ने अंतरिम आवेदन पर अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया था और कहा था कि वह उन समाचार लेखों पर विचार करेगा जो एएनआई के खिलाफ उसके विकिपीडिया पृष्ठ पर कथित अपमानजनक संपादनों का आधार बने हैं।

हालांकि, उसने यह भी सोचा था कि क्या वह अंतरिम चरण में इस तरह के विवरण में जा सकता है।

जुलाई 2024 में उच्च न्यायालय ने विकिपीडिया को समन जारी किया था और उसे ANI के विकिपीडिया पृष्ठ पर संपादन करने वाले तीन लोगों के बारे में जानकारी का खुलासा करने का आदेश दिया था।

जब ANI ने शिकायत की कि विकिपीडिया ने इस निर्देश का पालन नहीं किया है, तो एकल न्यायाधीश ने विकिपीडिया के आचरण पर कड़ी आपत्ति जताई और न्यायालय की अवमानना ​​का नोटिस जारी किया। इसके बाद विकिपीडिया ने अपील में डिवीजन बेंच का रुख किया।

एकल न्यायाधीश ने विकिपीडिया के एक अधिकृत प्रतिनिधि को 25 अक्टूबर को न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का भी आदेश दिया था, जब अवमानना ​​का मामला अगली बार सूचीबद्ध किया गया था।

इन एकल न्यायाधीश के निर्देशों को विकिपीडिया ने डिवीजन बेंच के समक्ष चुनौती दी, जहाँ ANI और विकिपीडिया दोनों एक समझौते पर पहुँचे और बाद में उपयोगकर्ताओं को नोटिस देने पर सहमत हुए, जिससे उनकी पहचान सुरक्षित रहे। इसके बाद विकिपीडिया ने ANI द्वारा मानहानि के आरोपी तीन उपयोगकर्ताओं को नोटिस दिया।

Jayant Mehta and Sidhant Kumar

वरिष्ठ अधिवक्ता जयंत मेहता ने विकिपीडिया का प्रतिनिधित्व किया। एएनआई का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता सिद्धांत कुमार ने किया।

गौरतलब है कि जब मामला खंडपीठ के समक्ष आया था, तो यह पाया गया था कि विकिपीडिया पर इस मामले के बारे में एक पेज - 'एशियन न्यूज इंटरनेशनल बनाम विकिमीडिया फाउंडेशन' होस्ट किया जा रहा था।

मुख्य न्यायाधीश मनमोहन (जिन्हें अब सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नत किया गया है) और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई थी और विकिपीडिया को इसे हटाने का आदेश दिया था।

हालांकि तब से पेज को हटा दिया गया है, लेकिन विकिपीडिया ने उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत का रुख किया है।

सर्वोच्च न्यायालय ने 17 मार्च को एएनआई को नोटिस जारी किया और मामले को 4 अप्रैल को विचार के लिए सूचीबद्ध किया।

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