Yuvraj Singh  
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने युवराज सिंह और रियल एस्टेट कंपनी के बीच विवाद सुलझाने के लिए मध्यस्थ नियुक्त किया

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दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में पूर्व भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह और रियल एस्टेट फर्म ब्रिलियंट एटोइल प्राइवेट लिमिटेड के बीच विवाद सुलझाने के लिए मध्यस्थ नियुक्त किया है।

न्यायमूर्ति सी हरि शंकर ने कहा कि अधिवक्ता और केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) के पूर्व उपाध्यक्ष मुकेश गुप्ता मामले की मध्यस्थता करेंगे।

न्यायालय ने आदेश दिया कि "मध्यस्थता दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र (डीआईएसी) के तत्वावधान में होगी और इसके नियमों और विनियमों का पालन किया जाएगा। विद्वान मध्यस्थ डीआईएसी द्वारा बनाए गए शुल्क की अनुसूची के अनुसार शुल्क के हकदार होंगे।"

यह आदेश युवराज सिंह द्वारा दायर याचिका पर पारित किया गया, जिसमें व्यक्तित्व अधिकारों के उल्लंघन और रियल एस्टेट फर्म के साथ उनके द्वारा बुक किए गए फ्लैट की डिलीवरी में देरी का आरोप लगाया गया था।

सिंह ने 2021 में दिल्ली के हौज खास में एक फ्लैट बुक किया था। बुकिंग के समय, फ्लैट की कीमत लगभग ₹14.10 करोड़ बताई गई थी।

पूर्व क्रिकेटर को नवंबर 2023 में कब्जा पत्र मिला, लेकिन जब उन्होंने संपत्ति का निरीक्षण किया, तो फ्लैट घटिया गुणवत्ता का पाया गया।

उन्होंने कहा कि बिल्डर ने सामग्री की गुणवत्ता से समझौता किया और अपार्टमेंट की फिटिंग, साज-सज्जा, लाइटिंग और फिनिशिंग की गुणवत्ता को कम कर दिया।

अपने व्यक्तित्व अधिकारों के उल्लंघन के पहलू पर, सिंह ने कहा कि डेवलपर ने उनके ब्रांड मूल्य का दुरुपयोग किया और समझौते की अवधि से परे उनके व्यक्तित्व अधिकारों का उपयोग करके समझौता ज्ञापन (एमओयू) की शर्तों का उल्लंघन किया।

एमओयू के अनुसार नवंबर 2023 के बाद परियोजना को बढ़ावा देने के लिए सिंह के व्यक्तित्व का उपयोग नहीं किया जा सकता था, लेकिन बिल्डर ने कथित तौर पर ऐसा करना जारी रखा।

युवराज सिंह का प्रतिनिधित्व रिजवान लॉ एसोसिएट्स ने किया।

अधिवक्ता रिजवान, साची चोपड़ा, अजादार हुसैन, निष्ठा सिन्हा, वी आनंद और यशी बाजपेयी उनके लिए पेश हुए।

अधिवक्ता नीरज सिंह और गुलाटी रियल एस्टेट फर्म के लिए पेश हुए।

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Delhi High Court appoints arbitrator to resolve disputes between Yuvraj Singh and real estate company