Delhi High Court  
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दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने न्यायाधीशों से सांसदों/विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामलों की सुनवाई को प्राथमिकता देने को कहा

कोर्ट ने अपनी रजिस्ट्री से न्यायालय के सिंगल जज के समक्ष लंबित मामलो को फिर से आवंटित/पुनः वितरित करने के लिए भी कहा जिनमे मुकदमे पर रोक के आदेश पारित किए गए है और 6 महीने से अधिक समय से रोक जारी है

Bar & Bench

दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को अपने न्यायाधीशों से संसद सदस्यों (सांसदों) और विधान सभा सदस्यों (विधायकों) से संबंधित सभी आपराधिक मामलों/अपील/संशोधनों पर प्राथमिकता से सुनवाई करने को कहा ताकि मामलों का शीघ्र और प्रभावी ढंग से निर्णय लिया जा सके। [In Re: Designated Courts for MPs/MLAs v Union of India & Ors]

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की खंडपीठ ने अपनी रजिस्ट्री से न्यायालय के एकल-न्यायाधीश के समक्ष लंबित मामलों को फिर से आवंटित/पुनः वितरित करने के लिए भी कहा जिसमें मुकदमे पर रोक के आदेश पारित हो चुके हैं और छह माह से अधिक समय से रोक जारी है।

ऐसे कुल 34 मामले हैं.

कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, "रजिस्ट्री ने हमें सूचित किया है कि वर्तमान में इस न्यायालय की एकल पीठ के समक्ष सांसदों और विधायकों से जुड़े चौंतीस (34) मामले/अपील/संशोधन लंबित हैं जिसमें मुकदमे पर रोक के आदेश पारित किए गए हैं और छह महीने से अधिक की अवधि के लिए जारी हैं ऐसे में रजिस्ट्री को निर्देश दिया जाता है कि वह इन मामलों को ऐसी अदालतों/बेंचों में फिर से आवंटित/पुनः वितरित करे, जो ऐसे मामलों के शीघ्र निपटान के लिए उपयुक्त और प्रभावी माना जाता है ताकि विषयगत मामलों में स्थगन आवेदनों का शीघ्रता से निपटारा किया जा सके और ऐसे मामलों की सुनवाई नामित विशेष न्यायालयों के समक्ष समाप्त हो सके।"

इसने रजिस्ट्री को फैसले को उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों तक प्रसारित करने का भी निर्देश दिया।

खंडपीठ ने ट्रायल कोर्ट के साथ-साथ उच्च न्यायालय में सांसदों और विधायकों के खिलाफ लंबित मामलों की निगरानी के लिए स्वत: संज्ञान वाली जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया।

उच्च न्यायालय रजिस्ट्री ने पीठ को बताया कि वर्तमान में दिल्ली उच्च न्यायालय के एकल-न्यायाधीश के समक्ष सांसदों और विधायकों से जुड़े 34 मामले/अपील/संशोधन लंबित हैं, जिनमें मुकदमे पर रोक के आदेश पारित किए गए हैं और इससे अधिक समय से जारी हैं।

मामले की अगली सुनवाई 20 मई को होगी.

वरिष्ठ अधिवक्ता संदीप सेठी इस मामले में न्याय मित्र के रूप में उपस्थित हुए। उनकी सहायता अधिवक्ता श्रेया सेठी, सुमेर देव सेठ और रिया कुमार ने की।

अधिवक्ता रजत अनेजा, आदित्य शर्मा और ऋषभ जैन ने हाईकोर्ट का प्रतिनिधित्व किया।

[आदेश पढ़ें]

Designated_Courts_for_MPs___MLAs_v_Union_of_India___Ors.pdf
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Delhi High Court asks its Judges to give priority hearing to criminal cases against MPs/MLAs