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गोल्फ कोर्स की सदस्यता शुल्क में सरकारी कर्मचारियों को रियायतें मनमानी नहीं: दिल्ली उच्च न्यायालय

Bar & Bench

दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में देखा कि कुतुब गोल्फ कोर्स की सदस्यता शुल्क में सरकारी कर्मचारियों को रियायतें प्रदान करना स्वचालित रूप से मनमानी नहीं है [महेंद्र कुमार मोहंती बनाम भारत संघ और अन्य]।

मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति संजीव नरूला की खंडपीठ ने कहा कि जब क्लबों और मनोरंजक स्थानों की बात आती है तो इस तरह की अलग-अलग कीमत हमारे समाज के लिए अलग अवधारणा नहीं है।

कोर्ट ने कहा, "फीस संरचना में एक साधारण असमानता, सरकारी कर्मचारियों को रियायतें प्रदान करना स्वचालित रूप से मनमानी में तब्दील नहीं हो जाता है।"

कोर्ट ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों और निजी व्यक्तियों के बीच इस तरह का अंतर समझदार अंतर पर आधारित है और संवैधानिक है।

इसलिए, अदालत ने सरकारी और निजी कर्मचारियों के लिए कुतुब गोल्फ कोर्स की सदस्यता शुल्क में असमानता को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। जनहित याचिका (पीआईएल) याचिका एथलीट महेंद्र कुमार मोहंती ने दायर की थी।

न्यायालय ने कहा कि यह अंतर निजी तौर पर कार्यरत व्यक्तियों की तुलना में सरकारी कर्मचारियों के वेतन और उपलब्ध संसाधनों में भिन्नता का परिणाम है। इसने इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि ऐसी सुविधाएं विशेष रूप से 'कुलीन सरकारी कर्मचारियों' के लिए आरक्षित हैं।

जनहित याचिका में महरौली स्थित गोल्फ कोर्स के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) द्वारा जारी सदस्यता मानदंड को चुनौती दी गई थी।

खंडपीठ ने कहा कि मोहंती की दलीलें इस धारणा का भारी समर्थन करती प्रतीत होती हैं कि चूंकि गोल्फ कोर्स सरकारी भूमि पर स्थापित है, इसलिए सुविधाओं का बिना किसी कीमत के लाभ उठाया जाना चाहिए।

हालाँकि, इसमें कहा गया है कि निर्धारित सदस्यता शुल्क मनमाना नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य शीर्ष स्तर की सुविधाएँ प्रदान करने और उन्हें बनाए रखने के बीच संतुलन बनाना है।

[निर्णय पढ़ें]

Mahendra_Kumar_Mohanty_Vs__Union_Of_India_And_Anr.pdf
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Concessions to government employees in membership fee of golf course not arbitrary: Delhi High Court