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दिल्ली हाईकोर्ट ने शराब पीकर कोर्ट आने व जज को धमकाने वाले वकील को दोषी करार दिया

अधिवक्ता संजय राठौड़ चालान मामले में मजिस्ट्रेट के सामने पेश हुए और उन्हें धमकाया। न्यायाधीश ने उच्च न्यायालय को एक संदेश भेजा, जिसने अदालत की अवमानना ​​का मामला शुरू किया और उन्हें दोषी ठहराया।

Bar & Bench

दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक अधिवक्ता को न्यायालय की आपराधिक अवमानना ​​का दोषी ठहराया, क्योंकि यह पाया गया कि वह नशे की हालत में न्यायालय आया था और उसने न्यायिक अधिकारी को धमकाया था। [Court on its own motion v Sanjay Rathod (Advocate)].

न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह और न्यायमूर्ति अमित शर्मा की खंडपीठ ने कहा कि नशे की हालत में अदालत के समक्ष उपस्थित होना प्रथमदृष्टया अवमानना ​​है और जिस तरह से वकील ने न्यायाधीश को संबोधित किया वह पूरी तरह से अस्वीकार्य है।

न्यायालय ने कहा, "न्यायिक अधिकारी के संबंध में प्रतिवादी-अवमाननाकर्ता [राठौड़] द्वारा इस्तेमाल की गई भाषा के अवलोकन से इस बात में कोई संदेह नहीं रह जाता कि यह न्यायालय की अवमानना ​​अधिनियम के तहत परिभाषित आपराधिक अवमानना ​​की परिभाषा में आता है। अवमाननाकर्ता द्वारा इस्तेमाल की गई भाषा ने वास्तव में न्यायालय को अपमानित किया है और इस तरह का आचरण न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप भी करता है। बोले गए शब्द गंदे और अपमानजनक हैं। इसके अलावा, इस तथ्य पर विचार करते हुए कि न्यायालय की अध्यक्षता करने वाली न्यायिक अधिकारी एक महिला न्यायिक अधिकारी थीं और जिस तरह से अवमाननाकर्ता, यानी प्रतिवादी ने उक्त न्यायिक अधिकारी को संबोधित किया है, वह पूरी तरह से अस्वीकार्य है। नशे की हालत में न्यायालय के समक्ष उपस्थित होना भी अक्षम्य है। यह न्यायालय की अवमानना ​​है। इस प्रकार, इस न्यायालय को प्रतिवादी को आपराधिक अवमानना ​​का दोषी मानने में कोई संदेह नहीं है।"

पीठ ने कहा कि इन्हीं आरोपों के आधार पर राठौड़ के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी और वह पांच महीने जेल में रह चुका है, इसलिए उसे कोई और सजा नहीं दी गई।

“अदालत वास्तव में प्रतिवादी को आपराधिक अवमानना ​​के लिए दंडित करने के लिए इच्छुक है। हालांकि, इन आरोपों और घटनाओं के आधार पर, चूंकि प्रतिवादी ने एफआईआर संख्या 0885/2015 में पहले ही 5 महीने से अधिक की सजा काट ली है, इसलिए प्रतिवादी पर कोई और सजा नहीं लगाई गई है। प्रतिवादी द्वारा पहले से ही काटी गई अवधि को वर्तमान आपराधिक अवमानना ​​के लिए सजा माना जाता है।”

यह घटना 2015 की है जब वकील संजय राठौड़ एक आरोपी ड्राइवर के लिए कड़कड़डूमा कोर्ट के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (ट्रैफिक) की अदालत में पेश हुए थे।

मामले की सुनवाई सुबह हुई और अगले दिन के लिए स्थगित कर दी गई। बाद में दिन में राठौड़ अदालत के सामने पेश हुए और जज पर चिल्लाने लगे। ट्रायल कोर्ट के आदेश के अनुसार, वह नशे में थे और उन्होंने जज के खिलाफ अभद्र भाषा का भी इस्तेमाल किया।

एफआईआर दर्ज की गई और राठौड़ को पांच महीने जेल में बिताने पड़े।

मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने भी हाईकोर्ट को एक संदेश भेजा जिसके बाद स्वत: संज्ञान लेते हुए अदालत की अवमानना ​​का मामला दर्ज किया गया।

अधिवक्ता वृंदा ग्रोवर इस मामले में एमिकस क्यूरी के रूप में पेश हुईं। अधिवक्ता सौतिक बनर्जी और देविका तुलसियानी ने उनकी सहायता की।

वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश टिकू ने अधिवक्ता अनिल कुमार वार्ष्णेय और संदीप कुमार के साथ संजय राठौड़ का प्रतिनिधित्व किया।

[आदेश पढ़ें]

Court_on_its_own_motion_v_Sanjay_Rathod__Advocate_.pdf
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Delhi High Court convicts lawyer who came to court drunk, threatened judge