Tahir Hussain, Delhi HC  
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने आईबी अधिकारी हत्या मामले में ताहिर हुसैन को जमानत देने से इनकार किया

ट्रायल कोर्ट ने इस मामले में हुसैन और 10 अन्य के खिलाफ हत्या के आरोप तय किए हैं।

Bar & Bench

दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को खुफिया ब्यूरो (आईबी) अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में आरोपी आम आदमी पार्टी (आप) के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को जमानत देने से इनकार कर दिया।

न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने हुसैन की ज़मानत खारिज करते हुए आदेश पारित किया।

शर्मा की हत्या फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के दौरान हुई थी। उनका शव एक नाले से बरामद किया गया था और दिल्ली पुलिस के आरोपपत्र में कहा गया था कि उन्हें चाकू से कई वार किए गए थे।

पुलिस जाँच और आरोपपत्र में आरोप लगाया गया है कि शर्मा को भीड़ ने खास तौर पर निशाना बनाया था और उन्हें जाफराबाद के एक घर में घसीटकर ले गई थी। उनकी हत्या के सिलसिले में तत्कालीन आप पार्षद ताहिर हुसैन सहित कई आरोपियों का नाम भी शामिल था।

मार्च 2023 में, दिल्ली की कड़कड़डूमा अदालत ने इस मामले में हुसैन और 10 अन्य के खिलाफ हत्या के आरोप तय किए।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलस्त्य प्रमाचला ने कहा कि सबूतों के अनुसार, ताहिर हुसैन ने हिंदुओं की हत्या के लिए उकसाने वाले की भूमिका निभाई और भीड़ को "हिंदुओं को न बख्शने" के लिए उकसाया।

अदालत ने कहा कि हुसैन और अन्य पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 147 (दंगा), 148 (घातक हथियार से लैस होकर दंगा), 153ए (धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना), 302 (हत्या) और 120बी (आपराधिक षड्यंत्र) के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है।

ताहिर हुसैन की ओर से अधिवक्ता राजीव मोहन, तारा नरूला, शिवांगी, हेमेंद्र, सोनल और श्रेया शर्मा पेश हुए।

दिल्ली पुलिस की ओर से विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) रजत नायर और अधिवक्ता ध्रुव पांडे पेश हुए।

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Delhi High Court denies bail to Tahir Hussain in IB officer murder case