Britannia Good Day, Delhi High Court  
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने देसी बाइट्स को ‘गुड डे’ चिह्न का उपयोग करने से रोका

न्यायालय का यह अंतरिम आदेश ब्रिटानिया द्वारा देसी बाइट्स के विरुद्ध ट्रेडमार्क उल्लंघन के मुकदमे पर आया है।

Bar & Bench

दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में गुड डे बिस्किट निर्माता ब्रिटानिया द्वारा दायर ट्रेडमार्क उल्लंघन के मामले में देसी बाइट्स नामक कंपनी को 'गुड डे' चिह्न का उपयोग करने से रोक दिया। [ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम देसी बाइट्स स्नैक्स पी लिमिटेड और अन्य]

ब्रिटानिया ने देसी बाइट्स पर सोन पापड़ी और पापड़ जैसी मिठाइयों को 'गुड डे' नाम से बेचने के आरोप में मुकदमा दायर किया है।

7 नवंबर को, न्यायमूर्ति मिनी पुष्करना ने देसी बाइट्स के खिलाफ एक अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की, जिसमें मामले की अगली सुनवाई तक 'गुड डे' के नाम से वितरण, बिक्री, बिक्री के लिए पेशकश, प्रचार, विज्ञापन, विपणन या व्यापार करने पर रोक लगाई गई।

न्यायालय ने ब्रिटानिया के गुड डे ट्रेडमार्क का उल्लंघन करने वाले देसी बाइट्स उत्पादों की ऑनलाइन पोस्टिंग या लिस्टिंग को हटाने का भी आदेश दिया।

आदेश में कहा गया है, "प्रतिवादियों को अपनी वेबसाइट और अन्य ई-कॉमर्स वेबसाइटों पर उल्लंघनकारी लिस्टिंग को हटाने का भी निर्देश दिया जाता है।"

Justice Mini Pushkarna

ब्रिटानिया ने कहा है कि उसके पास 1986 से ही बिस्कुट, ब्रेड, कॉफी, चाय, आटा, गैर-औषधीय कन्फेक्शनरी जैसी वस्तुओं के लिए 'गुड डे' मार्क के लिए कई ट्रेडमार्क पंजीकरण हैं।

इसमें यह भी कहा गया है कि बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड (आईपीएबी) ने पहले ही ब्रिटानिया के ट्रेडमार्क 'गुड डे' को एक प्रसिद्ध मार्क घोषित कर दिया है।

इसके अलावा यह भी कहा गया है कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने पहले ही अन्य ट्रेडमार्क उल्लंघन के मुकदमों में ब्रिटानिया के अधिकारों की रक्षा करते हुए अनुकूल आदेश पारित किए हैं।

ब्रिटानिया ने तर्क दिया है कि देसी बाइट्स ब्रिटानिया द्वारा स्थापित सद्भावना और प्रतिष्ठा का लाभ उठाने का प्रयास कर रहा है। इसमें यह भी कहा गया है कि गुड डे ट्रेडमार्क के इस तरह के अनधिकृत उपयोग से ब्रिटानिया की प्रतिष्ठा धूमिल और कमजोर हो सकती है और ग्राहकों के बीच भ्रम पैदा हो सकता है, जिससे दशकों से ब्रिटानिया द्वारा बनाई गई विशिष्टता और सद्भावना को नुकसान पहुंच सकता है।

न्यायालय ने पाया कि ब्रिटानिया ने अंतरिम राहत प्रदान करने के लिए प्रथम दृष्टया मामला बनाया है, और यदि ऐसी राहत प्रदान नहीं की जाती है, तो ब्रिटानिया को अपूरणीय क्षति हो सकती है।

इसलिए, इसने 10 मार्च, 2025 तक ब्रिटानिया के पक्ष में एकपक्षीय (अर्थात् देसी बाइट्स उपस्थित नहीं था) निषेधाज्ञा प्रदान की, जब ट्रेडमार्क मामले की अगली सुनवाई होगी।

अधिवक्ता सचिन गुप्ता, रोहित प्रधान, अजय कुमार, प्रशंसा सिंह, आदर्श अग्रवाल, अर्चना और तन्मय शर्मा ब्रिटानिया की ओर से पेश हुए।

[आदेश पढ़ें]

Britannia_Industries_Ltd_vs_Desi_Bites_pVT_Ltd.pdf
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Delhi High Court restrains Desi Bites from using ‘Good Day’ mark