दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में दिल्ली सरकार को मुस्लिम विवाहों के ऑनलाइन पंजीकरण के लिए सरकारी ई-पोर्टल पर एक विकल्प बनाने का निर्देश दिया [फैजान अयूबी और अन्य बनाम जीएनसीटीडी और अन्य]।
न्यायमूर्ति संजीव नरूला ने दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव को मुस्लिम कानून के तहत होने वाले विवाहों के ऑनलाइन पंजीकरण के क्रियान्वयन की व्यक्तिगत रूप से निगरानी करने का निर्देश दिया।
न्यायालय ने 7 जुलाई को एक अन्य मामले में भी इसी तरह का निर्देश जारी किया था।
हालांकि, मौजूदा मामले में यह बताया गया कि सरकार ने इस मुद्दे को सुधारने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है।
इसलिए, इसने निम्नलिखित निर्देश दिए:
"चूंकि प्रतिवादियों ने उक्त निर्णय को लागू करने में कोई ठोस कदम नहीं उठाया है, इसलिए यह निर्देश दिया जाता है कि जीएनसीटीडी के मुख्य सचिव व्यक्तिगत रूप से इस मुद्दे पर गौर करेंगे ताकि समयबद्ध तरीके से उक्त निर्णय का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।"
वर्तमान मामले में, एक मुस्लिम जोड़े ने शरिया कानून के तहत अपनी शादी की थी, लेकिन गलती से दिल्ली सरकार के ऑनलाइन विवाह पोर्टल पर विशेष विवाह अधिनियम (एसएमए) के तहत अपनी शादी को पंजीकृत कर लिया था।
दंपति ने आरोप लगाया कि यह गलती दिल्ली (विवाह का अनिवार्य पंजीकरण) आदेश, 2014 के तहत अनिवार्य मुस्लिम कानून के तहत विवाह के पंजीकरण के लिए उनके ई-पोर्टल पर विकल्प की अनुपस्थिति के कारण हुई।
यह प्रस्तुत किया गया कि ऑनलाइन पोर्टल विवाह पंजीकरण के लिए केवल दो विकल्प प्रदान करता है - एक हिंदू विवाह अधिनियम के तहत और दूसरा एसएमए के तहत।
मुस्लिम जोड़े की ओर से पेश हुए अधिवक्ता सूफियान सिद्दीकी ने प्रस्तुत किया कि दिल्ली (विवाह का अनिवार्य पंजीकरण) आदेश, 2014 के तहत ऑफ़लाइन विकल्प और उपयुक्त ऑनलाइन विकल्प दोनों की अनुपस्थिति ने याचिकाकर्ताओं को प्रभावी रूप से एक वैधानिक व्यवस्था में मजबूर कर दिया है जो उनकी धार्मिक मान्यताओं और इरादों के विपरीत है।
यह संविधान के अनुच्छेद 14, 21 और 25 के तहत उनके संवैधानिक अधिकारों का घोर उल्लंघन है, यह तर्क दिया गया।
वैवाहिक कलह के कारण, दंपति ने एसएमए के तहत गलत पंजीकरण को रद्द करने के साथ-साथ मुस्लिम कानून के तहत अपने विवाह को समाप्त करने की मांग की।
न्यायालय ने अनुरोध स्वीकार कर लिया और उनकी शादी को रद्द कर दिया।
एकल न्यायाधीश ने आदेश दिया, "राजस्व विभाग, जीएनसीटीडी द्वारा जारी 15 मई, 2021 का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया जाता है। तदनुसार, प्रतिवादी संख्या 2 अपने अभिलेखों में उचित परिवर्तन करेगा।"
फैजान अयूबी की ओर से अधिवक्ता एम सूफियान सिद्दीकी, राकेश भुगरा और नियाजुद्दीन पेश हुए।
राज्य की ओर से अधिवक्ता विशाल चंदा के साथ अतिरिक्त स्थायी वकील उदित मलिक पेश हुए।
[आदेश पढ़ें]
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Delhi High Court directs State to provide option for online registration of Muslim marriages