Yamuna river  
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने 1989 में यमुना तटीकरण के कारण जमीन गंवाने वालों के लिए मुआवजा बढ़ाया

न्यायालय ने कहा कि सरकार को समान भूमि मालिकों को समान मुआवजा देना चाहिए।

Bar & Bench

दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में सैकड़ों भूस्वामियों के लिए मुआवजा बढ़ा दिया है, जिनकी भूमि सरकार द्वारा 1989 में शहरी विकास और यमुना नदी के तटीकरण के लिए एक अधिसूचना के बाद अधिग्रहित की गई थी [बेद राम बनाम यूओआई और अन्य + संबंधित मामले]।

न्यायमूर्ति तारा वितस्ता गंजू ने किलोकरी, खिजराबाद, नंगली रजापुर और गढ़ी मेंडू गाँवों के ग्रामीणों के लिए मुआवज़ा ₹89,600 प्रति बीघा से बढ़ाकर ₹2 लाख प्रति बीघा कर दिया। इसके अलावा, चूँकि ज़मीन कई साल पहले अधिग्रहित की गई थी, इसलिए सरकार को शेष राशि ब्याज सहित चुकाने का आदेश दिया गया।

न्यायालय ने कहा कि सरकार को समान स्थिति वाले सभी भूस्वामियों को समान मुआवज़ा देना चाहिए।

न्यायालय ने कहा, "अनिवार्य अधिग्रहण के मामलों में, सरकार को यह ध्यान रखना होगा कि जिन ग्रामीणों की ज़मीन अधिग्रहित की जा रही है, वे स्वेच्छा से पक्ष नहीं हैं, बल्कि वे पक्ष हैं जिन्हें सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अपनी ज़मीन राज्य को बेचने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इस प्रकार, समान क्षेत्रों में समान मुआवज़ा न देने से भूस्वामियों के बीच भेदभाव होगा।"

Justice Tara Vitasta Ganju

न्यायालय ने यह आदेश चार गाँवों के ग्रामीणों द्वारा दायर 140 से अधिक अपीलों पर सुनवाई करते हुए पारित किया, जिनमें उनकी भूमि अधिग्रहण के बाद उन्हें दिए गए मुआवज़े की राशि को चुनौती दी गई थी।

भूमि अधिग्रहण कलेक्टर ने मूल रूप से बाढ़ के मैदान (सैलाबी) और नदी तल की भूमि के लिए राज्य की नीति के आधार पर ₹27,344 प्रति बीघा मुआवज़ा तय किया था।

ग्रामीणों का तर्क था कि 1959 से 1989 में अधिसूचना की तारीख तक पॉश कॉलोनियों के पास स्थित होने और बाज़ार के बढ़ते रुझान को देखते हुए, वास्तविक मूल्य कहीं अधिक था।

हालाँकि, सरकार ने तर्क दिया कि बाढ़ के जोखिम, भवन निर्माण अनुमति के अभाव और नदी तल की प्रकृति के कारण अधिग्रहित भूमि का मूल्य सीमित था।

मामले पर विचार करने और बिक्री विलेख की जाँच करने के बाद, न्यायालय ने अनुमान लगाया कि अधिग्रहण के समय किलोकर गाँव की भूमि की कीमत लगभग ₹2.07 लाख प्रति बीघा होनी चाहिए।

इसमें आगे कहा गया है कि चूँकि अन्य तीन गाँवों की ज़मीनें उसी अधिसूचना के तहत अधिग्रहित की गई थीं, वे एक-दूसरे से सटी हुई हैं और उनकी स्थलाकृति और संभाव्यता भी समान है, इसलिए उन्हें भी समान मुआवज़ा दिया जाना चाहिए।

[फैसला पढ़ें]

Bed_Ram_v_UOI___Anr___Connected_matters.pdf
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Delhi High Court enhances compensation for those who lost land to 1989 Yamuna channelisation