दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को दिल्ली आबकारी नीति से संबंधित धन शोधन मामले में हैदराबाद स्थित व्यवसायी अरुण रामचंद्रन पिल्लई को जमानत दे दी।
न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने यह आदेश पारित किया।
पिल्लई को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मार्च 2023 में गिरफ्तार किया था। उन्हें भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) नेता के कविता का करीबी सहयोगी बताया जाता है, जो इस मामले में आरोपी भी हैं।
आरोपों के अनुसार, पिल्लई ने शराब कंपनी इंडोस्पिरिट के प्रबंध निदेशक समीर महंद्रू से रिश्वत ली और उसे अन्य आरोपियों को सौंप दिया।
महंद्रू को इस सप्ताह की शुरुआत में उच्च न्यायालय ने जमानत दे दी थी।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आरोप लगाया है कि पिल्लई ने जांच के दौरान जांच एजेंसी को झूठे बयान दिए। उन पर सबूत नष्ट करने का भी आरोप है।
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Delhi High Court grants bail to Arun Pillai in Excise policy case