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दिल्ली हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में इन्फ्लुएंसर संदीपा विर्क को जमानत दी

विर्क पर एक महिला को फिल्म में रोल देने के बदले में उससे ₹6 करोड़ की ठगी करने का आरोप है।

Bar & Bench

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर संदीपा विर्क को मनी लॉन्ड्रिंग केस में रेगुलर बेल दे दी। उन पर ऑनलाइन नकली ब्यूटी प्रोडक्ट्स बेचने और एक महिला को फिल्म में रोल दिलाने के बहाने करीब ₹6 करोड़ की ठगी करने का आरोप है [संदीपा विर्क बनाम डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट]।

जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने यह आदेश देते हुए कहा कि कथित लेन-देन के लगभग एक दशक बाद यह मामला शुरू किया गया था।

कोर्ट ने कहा कि मामले के तथ्यों और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत कार्यवाही शुरू करने में हुई लंबी देरी को देखते हुए विर्क को जेल में रखना अनुचित होगा।

कोर्ट ने आदेश दिया, "ऊपर की गई चर्चा को देखते हुए, यह कोर्ट आवेदक को ₹2,00,000/- की रकम का पर्सनल बॉन्ड और उतनी ही रकम के दो ज़मानतदार पेश करने पर रेगुलर बेल देने को तैयार है।"

Justice Swarana Kanta Sharma

यह मामला 2016 में पंजाब के एक पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 406 और 420 के तहत दर्ज की गई पहली सूचना रिपोर्ट (FIR) से जुड़ा है।

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि अमित गुप्ता और वीरक सहित अन्य लोगों ने शिकायतकर्ता के परिवार को एक फिल्म में लीड एक्ट्रेस बनाने का वादा करके उनसे करीब ₹6 करोड़ का निवेश करवाया। गुप्ता को बाद में इस मामले में घोषित अपराधी घोषित कर दिया गया था।

इसके अलावा, ED ने आरोप लगाया कि वीरक ने खुद को गलत तरीके से पेश किया, लोगों को पैसे देने के लिए धोखा दिया, और एक फर्जी ई-कॉमर्स वेबसाइट, hyboocare.com के ज़रिए पैसे का लेन-देन किया, जो FDA-अप्रूव्ड ब्यूटी प्रोडक्ट्स बेचने का दावा करती थी।

उन्हें अगस्त 2025 में गिरफ्तार किया गया था।

मामले पर विचार करने के बाद, कोर्ट ने पाया कि वीरक के खिलाफ न तो पुलिस ने इस मामले में चार्जशीट दायर की थी और न ही शिकायतकर्ता द्वारा प्राइवेट शिकायत दर्ज करने पर मजिस्ट्रेट ने उन्हें समन भेजा था। कोर्ट ने यह भी ध्यान में रखा कि मुख्य आरोपी द्वारा शिकायतकर्ता को पहले ही लगभग ₹2.7 करोड़ लौटा दिए गए थे।

सीनियर एडवोकेट अनुराग अहलूवालिया के साथ एडवोकेट आशीष उपाध्याय संदीप वीरक की ओर से पेश हुए।

पैनल काउंसल सम्राट गोस्वामी के साथ एडवोकेट श्रीनिवास सिन्हा और विवेक ने ED का प्रतिनिधित्व किया।

[आदेश पढ़ें]

Sandeepa_Virk_v_ED.pdf
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Delhi High Court grants bail to influencer Sandeepa Virk in money laundering case