Kuldeep Singh Sengar, Delhi HC FB
समाचार

दिल्ली हाईकोर्ट ने मोतियाबिंद सर्जरी के लिए कुलदीप सिंह सेंगर को एक दिन की जमानत दी

आज का आदेश सेंगर को मेडिकल जमानत पर रिहा किये जाने का तीसरा मामला होगा।

Bar & Bench

दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के पूर्व विधायक और उन्नाव बलात्कार मामले के दोषी कुलदीप सिंह सेंगर को मोतियाबिंद की सर्जरी कराने के लिए एक दिन की अंतरिम जमानत दे दी [कुलदीप सिंह सेंगर बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो]।

सेंगर को 4 फरवरी को आंख की सर्जरी कराने के लिए मेडिकल जमानत दी गई थी।

न्यायमूर्ति यशवंत शर्मा और न्यायमूर्ति हरीश वैद्यनाथन शंकर की पीठ ने सेंगर को 5 फरवरी को जेल अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया।

Justice Yashwant Varma and Justice Harish Vaidyanathan Shankar

इससे पहले भी कोर्ट ने 24 जनवरी को होने वाली सर्जरी के लिए सेंगर को अस्थायी जमानत दी थी।

हालांकि, चूंकि उस दिन सर्जरी नहीं हो सकी, इसलिए उन्होंने जेल में आत्मसमर्पण कर दिया और फिर से कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

वरिष्ठ अधिवक्ता मनीष वशिष्ठ ने आज दलील दी कि सर्जरी के बाद सेंगर को निगरानी के लिए दो अतिरिक्त दिनों की आवश्यकता होगी। हालांकि, कोर्ट ने एक दिन से अधिक के लिए मेडिकल जमानत देने से इनकार कर दिया।

गौरतलब है कि आज न्यायमूर्ति विकास महाजन ने भी हिरासत में मौत के मामले में सेंगर को उसी आधार पर, उसी अवधि के लिए मेडिकल जमानत दी, जिस अवधि के लिए खंडपीठ ने आदेश दिया था।

Justice Vikas Mahajan

आज का आदेश मेडिकल जमानत पर सेंगर की रिहाई का तीसरा मामला होगा।

अदालत ने शुरुआत में सेंगर को एम्स द्वारा उनकी स्थिति का मेडिकल मूल्यांकन करने के लिए 20 दिसंबर, 2024 तक मेडिकल आधार पर अंतरिम जमानत दी थी।|

इसके बाद, मेडिकल जमानत को 4 सप्ताह के लिए 20 जनवरी तक बढ़ा दिया गया था, इस टिप्पणी के साथ कि आगे कोई विस्तार नहीं दिया जाएगा।

सेंगर ने अपनी मेडिकल जमानत की अवधि समाप्त होने के बाद 20 जनवरी को तिहाड़ जेल अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था।

सेंगर को 2019 में उन्नाव बलात्कार मामले में दोषी ठहराया गया था।

यह मामला एक नाबालिग पीड़िता से जुड़ा था, जिसका 11-20 जून, 2017 के बीच अपहरण कर उसके साथ बलात्कार किया गया था। फिर उसे 60,000 रुपये में बेच दिया गया, जिसके बाद उसे उन्नाव के माखी पुलिस स्टेशन से बरामद किया गया। सेंगर के निर्देशानुसार पीड़िता को पुलिस अधिकारियों द्वारा लगातार धमकाया और बोलने से मना किया गया।

इधर-उधर भागने के बाद 2018 में बलात्कार का मामला दर्ज किया गया। दिल्ली की एक ट्रायल कोर्ट ने सेंगर को अपराध के लिए दोषी ठहराया और 2019 में उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित है।

और अधिक पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें


Delhi High Court grants one day bail to Kuldeep Singh Sengar for cataract surgery