Contempt of Court  
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दिल्ली हाईकोर्ट ने कोर्ट की कार्यवाही को 'बेवकूफी भरा' कहने वाले अवमानना ​​के आरोपी के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया

कोर्ट ने अवमानना ​​करने वाले के फिजिकली पेश न होने पर बेलेबल वारंट जारी किया, क्योंकि वह VC के ज़रिए पेश हुआ और कोर्ट की कार्यवाही को "बेवकूफी भरा" बताया।

Bar & Bench

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में एक मुक़दमेबाज़ के खिलाफ़ ज़मानती वारंट जारी किया, जिस पर एक डिस्ट्रिक्ट जज के खिलाफ़ अपमानजनक और गलत बातें कहने का आरोप है। वह कोर्ट में खुद पेश नहीं हुआ और कहा कि वह अपने खिलाफ़ इन "बेवकूफी भरी कार्यवाही" का सामना नहीं करेगा [कोर्ट ऑन इट्स ओन मोशन बनाम आदेश्वर सिंघल]।

डिस्ट्रिक्ट जज के रेफरेंस पर, हाईकोर्ट ने मई में आदेश्वर सिंघल नाम के एक व्यक्ति के खिलाफ खुद ही कोर्ट की अवमानना ​​का केस दर्ज किया था। आरोप था कि उसने 9 अप्रैल को शाहदरा कोर्ट में एक डिस्ट्रिक्ट जज के सामने गलत और बदतमीजी वाला व्यवहार किया था।

23 मई को, हाईकोर्ट ने सिंघल से पूछा कि उसके खिलाफ अवमानना ​​की कार्यवाही क्यों न शुरू की जाए। बाद में उसे अपना बचाव करने के लिए एक लीगल एडवोकेट दिया गया, लेकिन 9 अक्टूबर को वकील ने सिंघल पर सहयोग न करने का आरोप लगाते हुए केस से हटने की इजाज़त मांगी। इसके बाद कोर्ट ने सिंघल को खुद कोर्ट में पेश होने को कहा।

हालांकि, 6 नवंबर को सिंघल वर्चुअली कोर्ट के सामने पेश हुआ।

जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस मनोज जैन की डिविजन बेंच ने उससे पूछा कि वह पिछले आदेश के मुताबिक फिजिकली पेश क्यों नहीं हुआ। सिंघल ने हालांकि "गोलमोल और टालमटोल वाले जवाब" दिए और यह भी नहीं बताया कि वह किस जगह से कोर्ट को संबोधित कर रहा था। उसने तो कोर्ट की कार्यवाही को "बेवकूफी भरा" भी कहा।

कोर्ट ने 6 नवंबर के अपने आदेश में यह सब रिकॉर्ड किया।

आदेश में कहा गया, "इतना ही नहीं, उसने यह भी कहा कि वह इन 'बेवकूफी भरी कार्यवाही' का सामना नहीं करेगा।"

Justices Vivek Chaudhary and Manoj Jain

सिंघल के बर्ताव को देखते हुए, कोर्ट ने कहा कि उसके पास कोर्टरूम में उनकी मौजूदगी पक्का करने के लिए ज़बरदस्ती का तरीका अपनाने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बचा है।

कोर्ट ने आदेश दिया, "रेस्पोंडेंट/कंटेम्नर के खिलाफ संबंधित SHO के ज़रिए ₹10,000 के बेलेबल वारंट जारी किए जाएं, जो अगली सुनवाई की तारीख पर वापस किए जाएंगे।"

इस मामले की अगली सुनवाई 2 दिसंबर को होगी।

[ऑर्डर पढ़ें]

Court_on_its_Own_Motion_v_Adeeshwar_Singhal.pdf
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Delhi High Court issues bailable warrants against contempt accused for calling court proceedings ‘stupid'