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दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने वाहनों पर 'जज' के स्टिकर चिपकाने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए याचिका पर नोटिस जारी किया

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दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को एक जनहित याचिका (पीआईएल) में नोटिस जारी कर अपने वाहनों पर 'जज' शब्द के प्रिंटआउट चिपकाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति नवीन चावला की खंडपीठ ने उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल और तीस हजारी न्यायालयों के प्रधान न्यायाधीश को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

न्यायाधीशों ने प्रतिवादियों से ऐसे स्टिकर का उपयोग करने वाले लोगों के उदाहरणों पर विशेष रूप से प्रतिक्रिया देने के लिए कहा है, जिन्हें याचिकाकर्ता ने अपनी जनहित याचिका में बताया था और उपचारात्मक कदम उठाने के लिए कहा था।

अधिवक्ता संसेर पाल सिंह द्वारा दायर जनहित याचिका में कहा गया है कि उन्होंने कई वाहन देखे हैं जो इन प्रिंटआउट के साथ-साथ अपने वाहनों पर 'जज' पार्किंग स्टिकर का उपयोग कर रहे हैं, भले ही वे न्यायिक सेवाओं से संबंधित नहीं हैं।

याचिका में कहा गया है कि यह अदालतों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों और परिपत्रों का उल्लंघन है। सिंह ने प्रस्तुत किया कि इन प्रिंटआउट का उपयोग भी सुरक्षा के लिए खतरा है क्योंकि ऐसे वाहनों को चेकिंग के लिए कोर्ट गेट पर नहीं रोका जाता है।

याचिकाकर्ता ने दावा किया कि उसने उच्चतम न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय और यहां तक ​​कि प्रधान जिला न्यायाधीश, तीस हजारी न्यायालयों को भी शिकायत की थी, लेकिन अभी तक उक्त शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

इस तरह के प्रिंटआउट/टिकर और पार्किंग स्टिकर का उपयोग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग के अलावा, याचिका में दिशा-निर्देशों के लिए भी प्रार्थना की गई ताकि ऐसे लोगों के खिलाफ दिशा-निर्देश तैयार किया जा सके और कानूनी कार्रवाई की जा सके।

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Delhi High Court issues notice in plea for action against those pasting 'Judge' stickers on their vehicles