Ashwini Kumar Upadhyay and Delhi High Court
Ashwini Kumar Upadhyay and Delhi High Court 
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दिल्ली HC ने मेडिकल कॉलेजो के लिए एलोपैथी, आयुर्वेद, योग, यूनानी के एकीकृत पाठ्यक्रम की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया

Bar & Bench

दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को एक जनहित याचिका (पीआईएल) याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा, जिसमें सभी मेडिकल कॉलेजों के लिए एक समग्र एकीकृत सामान्य पाठ्यक्रम में एलोपैथी, आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी और अन्य प्रकार की चिकित्सा प्रणालियों के एकीकरण की मांग की गई थी। [अश्विनी उपाध्याय बनाम भारत संघ और अन्य]।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति नवीन चावला की एक खंडपीठ ने उस याचिका पर नोटिस जारी किया जिसमें संविधान के तहत गारंटीकृत स्वास्थ्य के अधिकार को सुरक्षित करने के लिए औपनिवेशिक पृथक तरीके के बजाय एक भारतीय समग्र एकीकृत औषधीय दृष्टिकोण को अपनाने की प्रार्थना की गई थी।

वकील और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता अश्विनी उपाध्याय द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि, भारत की लगभग 70 प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, लेकिन 52 प्रतिशत एलोपैथिक डॉक्टर सिर्फ पांच राज्यों महाराष्ट्र (15%), तमिलनाडु (12%), कर्नाटक (10%), आंध्र प्रदेश (8%) और उत्तर प्रदेश (7%) में प्रैक्टिस कर रहे हैं।

उपाध्याय ने तर्क दिया, इसका मतलब है कि ग्रामीण भारत अभी भी औषधीय लाभों से वंचित है और यह राज्यों में स्वास्थ्य कर्मचारियों के अत्यधिक विषम वितरण में परिलक्षित होता है।

यह भी तर्क दिया गया था कि वर्ष 2006-2014 के बीच दवाओं के ओवरडोज से होने वाली मौतों में वैश्विक स्तर पर 123 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और गंभीर लेकिन गैर-घातक नुस्खे वाली दवा की अधिक मात्रा के परिणामों में भी वृद्धि हुई है।

मामले की अगली सुनवाई 8 सितंबर को होगी।

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Delhi High Court issues notice on plea by BJP leader seeking integrated syllabus of Allopathy, Ayurveda, Yoga, Unani for medical colleges