Delhi High Court  
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने "अवमाननापूर्ण" कानूनी नोटिस पोस्ट करने के लिए एक्स, द न्यू इंडियन को नोटिस जारी किया

न्यायाधीश ने कहा कि कानूनी नोटिस उच्च न्यायालय की गरिमा को ठेस पहुंचाने तथा उसे बदनाम करने के इरादे से प्रकाशित किया गया था।

Bar & Bench

दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को ऑनलाइन समाचार पोर्टल द न्यू इंडियन, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स और अतुल कृष्ण को एक "अवमाननापूर्ण" और "दुर्भावनापूर्ण" कानूनी नोटिस पोस्ट करने के लिए नोटिस जारी किया, जो संभावित रूप से न्यायालय की "गरिमा को कम करता है"। [विजय श्रीवास्तव और अन्य बनाम दिल्ली राज्य और अन्य]

न्यायमूर्ति चंद्र धारी सिंह ने द न्यू इंडियन और एक्स के प्रतिनिधियों को अगली सुनवाई पर अदालत में उपस्थित होने का निर्देश दिया।

आदेश में कहा गया है "चूंकि निजी और व्यक्तिगत दस्तावेज एक ऑनलाइन समाचार मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रकाशित किए गए हैं, इसलिए इस न्यायालय का विचार है कि ‘द न्यू इंडियन’ और ‘एक्स’ (जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था) के प्रतिनिधियों की उपस्थिति आवश्यक है। इस न्यायालय ने पाया है कि उपर्युक्त समाचार लेख के प्रकाशक ने अपने प्लेटफॉर्म और ‘एक्स’ (जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था) पर उक्त कानूनी नोटिस प्रकाशित किया है, जिसका उद्देश्य उच्च न्यायालय की गरिमा को कम करना और उसे बदनाम करना है।"

Justice Chandra Dhari Singh

न्यायालय कड़कड़डूमा न्यायालय द्वारा पारित एक आदेश को रद्द करने की याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें पुलिस को याचिकाकर्ताओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया गया था। यह मामला याचिकाकर्ताओं और ब्रेन्स लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड (प्रतिवादी कंपनी) के बीच विवाद से उत्पन्न हुआ, जिसमें बाद में याचिकाकर्ताओं के खिलाफ जालसाजी और अन्य अपराधों के लिए शिकायत दर्ज की गई थी, और उन्हें एक कानूनी नोटिस भेजा था।

याचिकाकर्ताओं द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष एक आवेदन भी दायर किया गया था, जिसमें ब्रेन्स लॉजिस्टिक्स द्वारा सीपीएस लीगल नामक एक फर्म के माध्यम से भेजे गए कानूनी नोटिस को रिकॉर्ड में लाने की मांग की गई थी।

याचिकाकर्ताओं के वकील ने न्यायमूर्ति सिंह को बताया कि नोटिस में उच्च न्यायालय के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण और अवमाननापूर्ण आरोप हैं। नोटिस में किए गए दावों में से एक यह था कि याचिकाकर्ता ने मामले को सूचीबद्ध करने के लिए उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री में हेरफेर किया।

यह भी प्रस्तुत किया गया कि अतुल कृष्ण नामक एक व्यक्ति ने इस कानूनी नोटिस को द न्यू इंडियन और एक्स पर उसी समाचार पोर्टल के हैंडल के माध्यम से प्रकाशित किया।

Legal notice as reproduced in Delhi HC order

प्रतिवादी कंपनी की ओर से पेश वकील ने कानूनी नोटिस में किसी भी तरह की दुर्भावनापूर्ण मंशा से इनकार किया। उन्होंने आगे दावा किया कि कानूनी नोटिस की सामग्री तब सार्वजनिक डोमेन में आई जब उन्हें वर्चुअल सुनवाई के दौरान पढ़ा गया।

कोर्ट ने प्रतिवादी कंपनी के आचरण पर आश्चर्य व्यक्त किया और उसे एक औचित्य प्रस्तुत करने का निर्देश दिया, जिसके आधार पर कोर्ट यह तय करेगा कि उसके खिलाफ आपराधिक अवमानना ​​कार्यवाही शुरू की जाए या नहीं।

इसने नोट किया कि चूंकि कानूनी नोटिस पर तारीख नहीं थी और उस पर अधिवक्ता का नाम, नामांकन संख्या, स्टाम्प आदि नहीं था, इसलिए दुर्भावनापूर्ण मंशा स्पष्ट है।

इसके अलावा, कोर्ट का प्रथम दृष्टया यह विचार था कि कानूनी नोटिस की सामग्री "अवमाननापूर्ण" और "दुर्भावनापूर्ण" थी, और इसने पूरे संस्थान पर आक्षेप लगाया।

कोर्ट ने कहा "...यह पाया गया है कि प्रथम दृष्टया इसमें दुर्भावनापूर्ण और अवमाननापूर्ण आरोप शामिल हैं, जो न केवल न्याय प्रशासन को बदनाम करने, उसमें हस्तक्षेप करने का प्रयास करते हैं, बल्कि झूठे दावे भी करते हैं, पूरे संस्थान और उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री पर आक्षेप लगाते हैं, और इसलिए, उच्च न्यायालय की गरिमा और अधिकार को कम करते हैं। इसके मद्देनजर, यह न्यायालय इस बात पर विचार करता है कि उक्त नोटिस में की गई सामग्री उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री के खिलाफ गंभीर आरोप लगाती है, जिसमें कहा गया है कि याचिकाकर्ता ने कथित तौर पर चालों और गलत बयानी के जरिए उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री में हेरफेर किया है।"

इस मामले की अगली सुनवाई 28 अक्टूबर को होगी।

वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी, राजीव नैयर, पुनीत बाली और मनिंदर सिंह, अधिवक्ता ऋषि अग्रवाल, अंकित बनती, राहुल मल्होत्रा, देविका मोहन, अभय अग्निहोत्री, मोनवी अग्रवाल और रिशु कांत शर्मा याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए।

अतिरिक्त लोक अभियोजक युद्धवीर सिंह चौहान ने राज्य का प्रतिनिधित्व किया।

प्रतिवादी कंपनी की ओर से अधिवक्ता दीपक दहिया, मोहित यादव, गौतम महलावत, ललित गंडास और मनीष उपस्थित हुए।

[आदेश पढ़ें]

Vijay_Srivastava___Anr__vs__State_of_NCT_of_Delhi_and_Anr (1).pdf
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Delhi High Court issues notice to X, The New Indian for posting "contemptuous" legal notice