दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को वरिष्ठ अधिवक्ता और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता गौरव भाटिया द्वारा नोएडा अदालत में उस घटना को गलत तरीके से पेश करने के लिए दायर मानहानि मामले में यूट्यूब चैनलों के साथ-साथ सोशल मीडिया हैंडल को नोटिस जारी किया, जहां भाटिया के साथ मारपीट की गई थी।
न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने कहा कि अन्य पक्षों को सुने बिना आदेश पारित करना संभव नहीं है
कोर्ट ने कहा, "एक पक्षीय आदेश देना संभव नहीं होगा। कुछ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटित हुआ है. इसमें कोई शक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट भी उतना ही संवेदनशील रहा है और संज्ञान लिया है। हम नोटिस जारी करेंगे और आप इसे किसी भी दिन प्राप्त कर सकते हैं।"
इसके बाद अदालत ने मुकदमे पर अंतरिम राहत और समन के लिए भाटिया की याचिका पर नोटिस जारी किया। इसने मामले को अंतरिम राहत आवेदन की सुनवाई के लिए सोमवार, 8 अप्रैल को सूचीबद्ध किया।
यूट्यूब चैनल आर्टिकल 19 इंडिया (पत्रकार नवीन कुमार द्वारा संचालित), द न्यूज लॉन्चर, बीबीआई न्यूज के साथ-साथ कॉमेडियन राजीव निगम को नोटिस जारी किया गया था।
एक्स (ट्विटर) हैंडल संदीप सिंह, विजय यादव, नेटफ्लिक्स, सुनीता जाधव, अभिनेता पंकज त्रिपाठी के पैरोडी अकाउंट, दाऊद नदाफ, द्रखत्रा और वायरस बाबा इंडिया वाला को भी नोटिस जारी किया गया था।
अपने मानहानि के मुकदमे में, भाटिया ने कहा कि 20 मार्च, 2024 को जिला न्यायाधीश, गौतमबुद्धनगर, जिला न्यायालय, नोएडा की अदालत में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, जहां न्यायाधीश की उपस्थिति में एक वकील ने उनका बैंड छीन लिया।
उसी दिन, यूट्यूब चैनल आर्टिकल 19 ने एक वीडियो अपलोड किया जिसका शीर्षक था "पुलिस वकीलों से छुड़ाती, गौरव भाटिया की धुलाई हो चुकी थी (इससे पहले कि पुलिस गौरव भाटिया को वकीलों से बचा पाती, उसे पीटा गया)"।
यूट्यूब चैनल न्यूज़ लॉन्डर ने एक वीडियो अपलोड किया, जिसका शीर्षक था, "बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया को वकीलों ने कूट दिया, गोदी मीडिया मुंह छुपाती फिर रही।"
बीबीआई न्यूज़ के वीडियो का शीर्षक था "गौरव भाटिया के साथ वकीलों की नोक झोक, गौरव भाटिया का फनी मीम्स वायरल वीडियो।"
मुकदमे में अन्य चैनलों द्वारा बनाए गए वीडियो और सोशल मीडिया पोस्ट का विवरण जोड़ा गया।
मुकदमे में तर्क दिया गया कि इस तरह की सामग्री को सैकड़ों हजारों बार देखा गया है और यह अपमानजनक प्रकृति का है।
भाटिया की ओर से वकील राघव अवस्थी और मुकेश शर्मा पेश हुए। अवस्थी ने दलील दी कि वीडियो में निराधार आरोप लगाए जा रहे हैं, इस तथ्य के बावजूद कि सच्ची घटनाएं सुप्रीम कोर्ट के आदेश में दर्ज हैं, जिसने घटना का स्वत: संज्ञान लिया था।
अवस्थी ने एक वीडियो की ओर इशारा करते हुए कहा कि यह हिंसा को उचित ठहराता है और इसमें भाटिया के खिलाफ शारीरिक हिंसा को बढ़ावा देने की क्षमता है।
उन्होंने यह भी कहा कि कुछ वीडियो में आरोप लगाया गया है कि भाटिया प्रभावशाली व्यक्ति एल्विश यादव का प्रतिनिधित्व करने के लिए नोएडा गए थे, लेकिन यह आरोप पूरी तरह से झूठ है।
वकील महमूद प्राचा पत्रकार नीलू व्यास (यूट्यूब चैनल द न्यूज लॉन्चर) और प्रोफेसर अखिल स्वामी (मामले में प्रतिवादी भी) की ओर से पेश हुए।
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