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दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस द्वारा मुस्लिम व्यक्ति की पिटाई और राष्ट्रगान गाने के लिए मजबूर करने की मौत की CBI जांच के आदेश दिए

वायरल वीडियो क्लिप में दिल्ली पुलिस के अधिकारी 23 वर्षीय फैजान की पिटाई करते नजर आ रहे हैं; उसकी मां ने आरोप लगाया कि उसे हिरासत में पीटा गया जिससे उसकी मौत हो गई।

Bar & Bench

दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को 23 वर्षीय एक व्यक्ति की मौत की जांच करने का आदेश दिया, जिसे 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान दिल्ली पुलिस द्वारा लाठियों से पीटा गया था।

सोशल मीडिया पर एक वीडियो क्लिप वायरल हुई थी जिसमें पुलिसकर्मी मृतक फैजान को डंडों से पीटते और उसे राष्ट्रगान गाने के लिए मजबूर करते हुए दिखाई दे रहे थे।

न्यायमूर्ति अनूप जयराम भंभानी ने आज मामले की जांच दिल्ली पुलिस से सीबीआई को सौंपने का आदेश पारित किया।

न्यायालय ने कहा कि यह घटना घृणा अपराध की श्रेणी में आती है और फिर भी पुलिस जांच "धीमी और अधूरी" रही है और फैजान पर हमला करने के संदिग्ध लोगों (पुलिस अधिकारियों) को बख्शा गया है।

न्यायमूर्ति भंभानी ने कहा, "सबसे बुरी बात यह है कि संदिग्धों (पुलिस अधिकारियों) को कानून के संरक्षक के रूप में काम करने के लिए सौंपा गया था, और वे शक्ति और अधिकार वाले पद पर थे, लेकिन ऐसा लगता है कि वे कट्टर मानसिकता से प्रेरित थे।" न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि दिल्ली पुलिस की जांच से भरोसा नहीं होता है और मामले में अब तक की उसकी कार्रवाई "बहुत कम और बहुत देर से की गई" है।"

"वर्तमान मामले में, इस तथ्य के अलावा कि कानून के संरक्षकों पर खुद ही इसका उल्लंघन करने का आरोप है, अपराध के अपराधी खुद उस एजेंसी के सदस्य हैं जो उनकी जांच कर रही है। यह स्थिति भरोसा नहीं जगाती है। इसके अलावा, दिल्ली पुलिस द्वारा अब तक की गई जांच में कई विसंगतियां और विचलन देखे गए हैं, जिनमें से कुछ को ऊपर उजागर किया गया है। इस न्यायालय की राय में, जांच की विश्वसनीयता की रक्षा करने और पीड़ितों में प्रक्रिया की निष्पक्षता के बारे में विश्वास जगाने के लिए, यदि किसी अन्य कारण से नहीं, तो वर्तमान मामले में जांच का स्थानांतरण आवश्यक है।"

इसलिए, न्यायालय ने जांच के स्थानांतरण का आदेश दिया और कहा कि सीबीआई मामले में पाए जाने वाले किसी भी अन्य अपराध को एफआईआर में जोड़ सकती है।

Justice Anup Jairam Bhambhani

न्यायालय ने फैजान की मां किस्मतुन द्वारा दायर याचिका पर यह आदेश पारित किया।

अपनी याचिका में किस्मतुन ने आरोप लगाया कि कर्दमपुरी में पुलिसकर्मियों ने फैजान पर बेरहमी से हमला किया और फिर उसे ज्योति नगर पुलिस स्टेशन में अवैध हिरासत में ले लिया, जहां उसे कोई चिकित्सा सुविधा नहीं दी गई, जिससे अंततः उसकी मौत हो गई।

उन्होंने घटना और पुलिस अधिकारियों की भूमिका की जांच के लिए एसआईटी गठित करने और न्यायालय की निगरानी में जांच की मांग की।

वकील वृंदा ग्रोवर किस्मतुन की ओर से पेश हुईं और तर्क दिया कि फैजान की मौत के मामले में दिल्ली पुलिस की जांच केवल एक दिशा में आगे बढ़ी है और ज्योति नगर के स्टेशन हाउस ऑफिसर (एसएचओ) की भूमिका की जांच करने के लिए कुछ नहीं किया है, जहां फैजान पर हमला किया गया था।

उन्होंने कहा कि किरी नगर पुलिस स्टेशन के एसएचओ और अधिकारी रिकॉर्ड में हेराफेरी कर रहे हैं और फिर भी, वे पुलिसकर्मी जांच के दायरे से बाहर हैं।

उन्होंने आगे कहा कि मामले की जांच हमेशा के लिए चल सकती है और जब तक अदालत की निगरानी में जांच नहीं की जाती, तब तक यह कभी खत्म नहीं होगी।

इस बीच, दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट को बताया कि वह घटना की जांच कर रही है, लेकिन जांच में समय लग रहा है क्योंकि कुछ वीडियो और सबूतों की फोरेंसिक जांच की जानी है।

कोर्ट को बताया गया कि वायरल वीडियो में सभी पुलिसकर्मियों की पहचान करना मुश्किल है क्योंकि वीडियो में उनके चेहरे स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहे हैं।

दिल्ली पुलिस के अनुरोध पर, मामले की कुछ सुनवाई चैंबर में भी हुई।

अधिवक्ता वृंदा ग्रोवर, सौतिक बनर्जी और देविका तुलसियानी ने फैजान की मां किस्मतुन का प्रतिनिधित्व किया।

दिल्ली पुलिस का प्रतिनिधित्व विशेष लोक अभियोजक अमित प्रसाद के साथ-साथ अधिवक्ता अयोध्या प्रसाद, रुचिका प्रसाद, काव्या अग्रवाल और चान्या जेटली ने किया।

[फैसला पढ़ें]

Kismatun_v_State_of_NCT_of_Delhi_through_Home_Department___Ors.pdf
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Delhi High Court orders CBI probe into death of Muslim man beaten, forced to sing national anthem by Police