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दिल्ली उच्च न्यायालय ने सरकारी अभियोजकों के लिए ड्रेस भत्ता, कार्यालय स्थान और अन्य सुविधाएं देने का आदेश दिया

Bar & Bench

दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में दिल्ली में सरकारी अभियोजकों (पीपी) की विभिन्न चिंताओं को दूर करने के लिए कई निर्देश पारित किए हैं[Court on its own motion v State].

न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति मनोज जैन की खंडपीठ ने सरकार और दिल्ली के सभी जिलों के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को आदेश दिया कि वे सरकारी अभियोजकों को उचित तकनीकी सुविधाएं और बुनियादी ढांचा प्रदान करें, जिसमें सरकारी अभियोजकों के लिए कार्यालय स्थान भी शामिल है।

न्यायालय ने आदेश दिया कि "दिल्ली के सभी जिलों के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, यदि पहले से नहीं हैं, तो अपने-अपने जिलों में तैनात सरकारी अभियोजकों को अपेक्षित कार्यालय स्थान प्रदान करें। कार्यालय और ई-लाइब्रेरी बनाने के लिए स्थान की पहचान की जा सकती है और संबंधित भवन रखरखाव एवं निर्माण समिति (बीएमसीसी), दिल्ली उच्च न्यायालय से अनुमोदन लिया जा सकता है।"

न्यायालय ने यह भी आदेश दिया कि सरकारी अभियोजकों को हर साल ₹10,000 का ड्रेस भत्ता दिया जाए।

अदालत ने निर्देश दिया, "यह अदालत इस तथ्य से अनभिज्ञ नहीं हो सकती कि सरकारी अभियोजकों को अदालत में पोशाक पहनकर उपस्थित होना आवश्यक है और उन्हें पूरे वर्ष काले कोट सहित निर्धारित पोशाक पहननी होती है और इसलिए, यह उचित होगा कि उन्हें उसी तरह पोशाक भत्ता भी दिया जाए। तदनुसार, हम आदेश देते हैं कि सरकारी अभियोजकों को वर्तमान आदेश की तारीख से प्रति वर्ष 10,000 रुपये की दर से ड्रेस भत्ता दिया जाए।"

न्यायालय ने आगे कहा कि पीपी को लैपटॉप और टैबलेट खरीदने के लिए 80,000 रुपये मिल रहे हैं, लेकिन यह राशि ऐसे उपकरणों की आयु 5 वर्ष मानकर हर पांच वर्ष में दी जाती है।

न्यायालय ने आदेश दिया कि इसे 5 वर्ष के बजाय 4 वर्ष माना जाए।

न्यायालय ने आदेश दिया कि, "आज की तारीख में, लोक अभियोजकों को लैपटॉप और टैबलेट खरीदने के लिए कुल मिलाकर 80,000 रुपये मिल रहे हैं, जो इन तकनीकी उपकरणों की मदद से उनके कार्यालय के काम करने के लिए पर्याप्त प्रतीत होता है। 17. हालांकि, ऐसे तकनीकी उपकरणों का निर्धारित जीवन वही होना चाहिए, यानी कार्यकारी और न्यायिक अधिकारियों के लिए निर्धारित पांच वर्षों के बजाय चार वर्ष।"

पीठ ने दिल्ली सरकार से अनुरोध किया कि वह पीपी को उच्च योग्यता प्राप्त करने में सुविधा प्रदान करने के लिए प्रोत्साहन देने पर विचार करे।

अदालत ने आदेश दिया, "हम जीएनसीटीडी से अनुरोध करते हैं कि वह प्रोत्साहन राशि देने के अनुरोध पर विचार करे, चाहे एकमुश्त हो या तीन अग्रिम वेतन वृद्धि के रूप में, और आज से छह सप्ताह के भीतर इस संबंध में उचित आदेश पारित करे। कोई भी आदेश पारित करने से पहले, वह डीपीडब्ल्यूए [दिल्ली अभियोक्ता कल्याण संघ] को सुनवाई का अवसर देगा।"

उच्च न्यायालय ने सरकार से अभियोजकों की सुरक्षा संबंधी मांग पर विचार करने का भी अनुरोध किया और कहा कि वे पांच साल में एक बार कैंप कार्यालय के लिए 1.25 लाख रुपये भत्ते के हकदार हैं।

Justice Suresh Kumar Kait and Justice Manoj Jain

पीठ ने निम्नलिखित निर्देश भी पारित किए:

  • अभियोजक दिल्ली जिला न्यायालयों के लिए निर्धारित कैलेंडर का पालन करेंगे। हालांकि, गर्मी की छुट्टियों के दौरान, दिल्ली सरकार का कैलेंडर लागू होगा। यह व्यवस्था तब तक रहेगी जब तक सरकार यह तय नहीं कर लेती कि अभियोजन विभाग को अवकाश विभाग माना जा सकता है या नहीं और इस अवधि के दौरान इन अभियोजकों को कोई अन्य कार्य सौंपा जा सकता है या नहीं।

  • सरकार को अभियोजकों के सुरक्षा अनुरोधों पर विचार करना चाहिए, यह ध्यान में रखते हुए कि अन्य एजेंसियों में कार्यरत लोगों के लिए भी इसी तरह के प्रावधान मौजूद हैं। न्यायालय ने कहा कि चूंकि न्यायिक अधिकारी भी इस तरह के खतरों के प्रति संवेदनशील हैं, इसलिए सरकार इस बात पर विचार करेगी कि क्या उनके लिए भत्ता या पीएसओ प्रदान करने जैसी कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जा सकती है।

  • दिल्ली सरकार हर जिले में सरकारी अभियोजकों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी बनाएगी। इन लाइब्रेरी में कंप्यूटर, प्रिंटर, हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड और अन्य बुनियादी ढांचे होने चाहिए। इनमें प्रमुख ई-जर्नल और ई-लीगल सॉफ्टवेयर की सदस्यता भी होनी चाहिए।

  • दिल्ली के सभी जिलों के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को अपने-अपने जिलों में तैनात सरकारी अभियोजकों को अपेक्षित कार्यालय स्थान उपलब्ध कराना चाहिए।

  • अभियोजकों की कैडर समीक्षा के संबंध में जो प्रक्रिया पहले से चल रही है, उसे छह सप्ताह में पूरा किया जाना चाहिए।

  • लोक अभियोजकों को हर पांच साल में एक बार 1.25 लाख रुपये का कैंप ऑफिस भत्ता भी मिलेगा।

पीठ ने स्पष्ट किया कि ये निर्देश सहायक लोक अभियोजक और उससे ऊपर के रैंक के अभियोजकों पर लागू होंगे।

न्यायालय ने अपील दायर करने में देरी से संबंधित एक स्वप्रेरणा रिट याचिका पर ये निर्देश पारित किए। याचिका 2017 में शुरू की गई थी। बाद में, दिल्ली अभियोक्ता कल्याण संघ (डीपीडब्ल्यूए) ने मामले में हस्तक्षेप की मांग की और अपनी शिकायतें उठाईं।

वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश गुप्ता के साथ अधिवक्ता आशीष दीक्षित, शैलेंद्र सिंह, हर्ष चौधरी, ईशान जैन और केआर डोगरा डीपीडब्ल्यूए की ओर से पेश हुए।

दिल्ली सरकार का प्रतिनिधित्व अतिरिक्त स्थायी वकील संजीव भंडारी के साथ-साथ अधिवक्ता स्पृहा भंडारी, चारू शर्मा, अरिजीत शर्मा और वैभव वत्स ने किया।

[आदेश पढ़ें]

Court_on_its_own_motion_v_State (1).pdf
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