Delhi High Court  
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने सरकार को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए बधिर खिलाड़ियों पर विचार करने का आदेश दिया

न्यायालय को बताया गया कि वर्तमान में बधिर खिलाड़ी भारत के सर्वोच्च खेल सम्मान के लिए आवेदन भी नहीं कर सकते हैं।

Bar & Bench

दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को केंद्र सरकार को आदेश दिया कि वह एक निष्पक्ष चयन ढांचा बनाए जिसमें देश के सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के तहत विचार के लिए बधिर खिलाड़ियों को भी शामिल किया जाए। [वीरेंद्र सिंह एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य]

न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने सरकार को इस वर्ष पुरस्कार के लिए आवेदन जमा करने की समय सीमा मानदंड निर्धारित होने तक बढ़ाने का निर्देश दिया।

न्यायालय ने आदेश दिया, "इन परिस्थितियों में, प्रतिवादियों को निर्देश दिया जाता है कि वे बधिर खिलाड़ियों को 'मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, 2025' प्रदान करने के लिए उचित मानदंड तैयार करने पर विचार करें। यह कार्य शीघ्रता से किया जाए ताकि बधिर खिलाड़ी 'मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, 2025' के लिए आवेदन कर सकें। आवश्यक आवेदन/आवेदनों को जमा करने की समय-सीमा को उचित रूप से बढ़ाया जाए।"

Justice Sachin Datta

न्यायालय ने यह आदेश बधिर एथलीट वीरेंद्र सिंह और अन्य द्वारा बधिर और पैरा-एथलीटों के बीच समानता की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया।

यह कहा गया कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2025 प्रदान करने के मानदंड निर्धारित करते समय, बधिर खिलाड़ियों के लिए कोई छूट नहीं दी गई है।

मानदंडों पर विचार करने के बाद, न्यायालय ने पाया कि बधिर खिलाड़ियों के लिए इस पुरस्कार के लिए आवेदन करने या विचार किए जाने की कोई गुंजाइश नहीं है, जिससे यह बधिर खिलाड़ियों और पैरा-खिलाड़ियों के बीच भेदभावपूर्ण हो जाता है।

न्यायालय ने कहा, "दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016, उसकी अनुसूची के साथ पढ़ा जाए, तो श्रवण बाधित व्यक्तियों और शारीरिक/चलन संबंधी विकलांगता वाले व्यक्तियों के बीच भेदभाव की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ता है। हालाँकि, उपरोक्त योजना के संदर्भ में, बधिर खिलाड़ियों के लिए अवसरों की कमी एक भेदभावपूर्ण व्यवस्था का निर्माण करती है।"

याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता अजय वर्मा, स्मृति एस. नायर और स्नेहा सेजवाल उपस्थित हुए।

केंद्र सरकार की ओर से केंद्र सरकार के स्थायी वकील (सीजीएससी) प्रेमतोष मिश्रा और अधिवक्ता प्रारब्ध तिवारी तथा अनुराग तिवारी ने पक्ष रखा।

[आदेश पढ़ें]

Virender_Singh_and__ors_v_Union_of_India_and_Ors.pdf
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