दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के अनुसार यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट (यूएनएलएफ) के स्वयंभू सेना प्रमुख थोकचोम श्यामजय सिंह की गिरफ्तारी को रद्द कर दिया।
सिंह और अन्य आरोपियों को पिछले साल गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत एक मामले में गिरफ्तार किया गया था।
न्यायमूर्ति अनूप जयराम भंभानी ने आज सिंह की याचिका स्वीकार कर ली और गिरफ्तारी को रद्द कर दिया।
न्यायाधीश ने कहा, "मैं उनकी याचिका स्वीकार कर रहा हूं, प्रबीर पुरकायस्थ और पंकज बंसल के फैसलों के आधार पर गिरफ्तारी को रद्द किया जाता है। आदेश अपलोड किया जाएगा।"
एनआईए के अनुसार, सिंह और उनके सहयोगी विदेशी आतंकी संगठनों के नेतृत्व द्वारा रची गई एक अंतरराष्ट्रीय साजिश में शामिल थे, जिसका उद्देश्य जातीय अशांति का फायदा उठाना और मणिपुर में आतंकी हमलों को अंजाम देना तथा भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ना था।
सिंह और उनके सहयोगियों पर जबरन वसूली करके यूएनएलएफ के लिए धन जुटाने के साथ-साथ मणिपुर में हिंसा भड़काने के लिए कैडर की भर्ती करने और हथियार खरीदने का मामला दर्ज किया गया था।
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Delhi High Court quashes arrest of UNLF's Thokchom Shyamjai Singh