Khurram Parvez  
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दिल्ली हाईकोर्ट ने खुर्रम परवेज़ और इरफ़ान मेहराज की ज़मानत पर रोक लगाने से मना कर दिया, लेकिन सख़्त शर्तें लगाईं

ट्रायल कोर्ट ने 18 जुलाई को दोनों को उनके खिलाफ UAPA केस में ज़मानत दे दी थी।

Bar & Bench

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (UAPA) के तहत दर्ज 2020 के टेरर फंडिंग मामले में कश्मीरी मानवाधिकार कार्यकर्ता खुर्रम परवेज और पत्रकार इरफान मेहराज को दी गई जमानत पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।

जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और विकास महाजन की डिवीजन बेंच ने कहा कि परवेज़ और मेहराज के खिलाफ आरोप "बहुत गंभीर" हैं, लेकिन चूंकि ट्रायल कोर्ट ने उन्हें ज़मानत दे दी है और कड़ी पाबंदियां लगाई हैं, इसलिए हाई कोर्ट उन पर रोक नहीं लगाएगा।

हालांकि, हाईकोर्ट ने दोनों आरोपियों पर ज़मानत के लिए कुछ और शर्तें लगाईं।

बेंच ने कहा, "ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर में कोई नतीजा न होने की वजह से इस कोर्ट को इस पर विचार करने की ज़रूरत है।"

इसमें यह भी कहा गया कि ट्रायल कोर्ट ने जिस मिसाल पर भरोसा किया है, उस पर किसी दूसरे मामले में भरोसा नहीं किया जाएगा, क्योंकि वे हाईकोर्ट के विचाराधीन हैं।

इस मामले की अगस्त में डिटेल में सुनवाई होगी।

पटियाला हाउस कोर्ट के प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट और सेशंस जज पीतांबर दत्त ने 2020 में दर्ज UAPA केस में 18 जुलाई को परवेज़ और सह-आरोपी पत्रकार इरफान मेहराज को ज़मानत दे दी थी।

खास बात यह है कि परवेज़ को 2021 के एक अलग केस में दिल्ली हाईकोर्ट से पहले ही ज़मानत मिल चुकी थी। ट्रायल कोर्ट के 18 जुलाई के ऑर्डर ने जेल से उनकी रिहाई का रास्ता साफ कर दिया।

NIA ने ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर को हाईकोर्ट में चुनौती दी, जिसने 20 जुलाई को परवेज़ और मेहरान को नोटिस जारी किए।

परवेज़, एक जाने-माने कश्मीरी ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट और जम्मू कश्मीर कोएलिशन ऑफ़ सिविल सोसाइटी (JKCCS) के कोऑर्डिनेटर, नवंबर 2021 से NIA की कस्टडी में हैं।

जबकि उन्हें शुरू में 2021 के UAPA टेरर कॉन्सपिरेसी केस में अरेस्ट किया गया था, एजेंसी ने उन्हें मार्च 2023 में एक अलग केस में ऑफिशियली फिर से अरेस्ट किया, जो अक्टूबर 2020 की FIR से जुड़ा था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि जम्मू और कश्मीर में NGOs, ट्रस्ट और सोसाइटियों ने चैरिटेबल और वेलफेयर एक्टिविटीज़ के नाम पर जमा किए गए फंड को लश्कर-ए-तैयबा (LeT) और हिजबुल मुजाहिदीन (HM) जैसे टेररिस्ट ऑर्गनाइज़ेशन को सपोर्ट करने के लिए डायवर्ट किया था।

NIA ने यह भी आरोप लगाया कि परवेज़ ने 2016 के कश्मीर अनरेस्ट के दौरान प्रोटेस्टर्स को "मटीरियल सपोर्ट" दिया था। परवेज़ ने इन आरोपों से इनकार किया है।

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Delhi High Court refuses to stay bail of Khurram Parvez, Irfan Mehraj but imposes stricter conditions