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दिल्ली एचसी ने जेल अधिकारियो द्वारा जमानत बांड स्वीकार, कैदियो को रिहा करने मे देरी पर स्व: संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज किया

Bar & Bench

दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में जेल अधीक्षकों द्वारा जमानत बांड स्वीकार करने और उन कैदियों को रिहा करने में देरी का स्वत: संज्ञान लिया, जिन्हें अदालतों द्वारा जमानत दी गई है [Court on its own motion v Director General of Prisons, Govt of NCT of Delhi].

न्यायमूर्ति अमित महाजन ने 19 फरवरी को दिए गए एक आदेश में कहा कि जमानत देने और सजा को निलंबित करने का उद्देश्य आरोपी/दोषी को कारावास से रिहा करना है और यह अदालत की समझ से परे है कि जेल अधीक्षक जमानत बांड स्वीकार करने के लिए एक से दो सप्ताह क्यों ले रहे हैं।

अदालत ने कहा, ''कुछ मामलों में अंतरिम जमानत चिकित्सा आधार या कुछ अन्य आकस्मिकताओं के आधार पर दी जाती है जैसा कि आवेदक ने व्यक्त किया है। ऐसे परिदृश्य में यह अदालत यह समझने में विफल रही है कि जमानत बांड स्वीकार करने के लिए जेल अधीक्षक द्वारा एक से दो सप्ताह की अवधि क्यों ली जाए ।"

इसमें यह भी कहा गया है कि अदालतें कभी-कभी निर्देश देती हैं कि कैदी को निचली अदालत में भेजने के बजाय जमानत बांड सीधे जेल अधीक्षकों को दिए जाएं। यह कैदी की तत्काल रिहाई की सुविधा के लिए किया जाता है, और ऐसे मामलों में जेल अधिकारियों द्वारा देरी को स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

इसलिए पीठ ने इस मुद्दे पर दिल्ली सरकार के जेल महानिदेशक और स्थायी वकील (आपराधिक) से जवाब मांगा है।

न्यायमूर्ति महाजन ने एक दोषी की ओर से दायर संशोधन आवेदन पर सुनवाई के दौरान इस मामले का संज्ञान लिया।

अदालत को बताया गया कि सजा का निलंबन जेल अधीक्षक की संतुष्टि के लिए जमानत बांड प्रस्तुत करने के अधीन था, लेकिन जमानत बांड अभी तक संसाधित नहीं किया गया है।

यह आरोप लगाया गया था कि जेल अधीक्षक द्वारा जमानत बांड की स्वीकृति के संबंध में औपचारिकताओं में लगभग एक से दो सप्ताह लगते हैं।

दिल्ली की ओर से अतिरिक्त स्थायी वकील (एएससी) नंदिता राव पेश हुईं और कहा कि इस तरह की घटनाएं असामान्य हैं और जेल अधीक्षक की ओर से आमतौर पर देरी नहीं होती है।

अदालत ने कहा कि जेल से कैदी की रिहाई का निर्देश देने वाला न्यायालय द्वारा पारित कोई भी आदेश फास्ट एंड सिक्योर्ड ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स (फास्टर) सेल के माध्यम से जेल अधिकारियों को भेजा जाता है और फिर भी देरी हो रही है।

इसने सिद्धांत का भी उल्लेख किया: "एक दिन के लिए स्वतंत्रता से वंचित करना एक दिन बहुत अधिक है"।

इसलिए, यह मामले को स्वतः संज्ञान मामले के रूप में दर्ज करने के लिए आगे बढ़ा।

[आदेश पढ़ें]

Court on its own motion v Director General of Prisons, Govt of NCT of Delhi.pdf
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Delhi High Court registers suo motu case on delay by jail authorities in accepting bail bonds, releasing prisoners