Arvind Kejriwal and Tihar Jail 
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दिल्ली हाईकोर्ट ने जेल में अरविंद केजरीवाल से मिलने की आप सांसद की याचिका क्यों खारिज की?

उच्च न्यायालय ने कहा कि अप्रैल में केजरीवाल से मुलाकात के बाद संदीप पाठक ने राजनीतिक बयान दिए और यह जेल नियमों का उल्लंघन है।

Bar & Bench

दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को तिहाड़ जेल अधिकारियों के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें आम आदमी पार्टी (आप) के सांसद संदीप पाठक को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिलने की अनुमति देने से इनकार कर दिया गया था। [संदीप कुमार पाठक बनाम केंद्रीय जेल अधीक्षक नंबर 2 और अन्य]

न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने पाठक के पिछले आचरण पर नाराजगी जताई, जब उन्होंने जेल में केजरीवाल से मुलाकात की थी और राजनीतिक बयान दिए थे।

न्यायालय ने कहा कि पाठक ने मुख्यमंत्री के “एजेंट या प्रवक्ता” के रूप में काम किया, जो दिल्ली जेल नियमों के विरुद्ध है।

न्यायालय ने कहा, “याचिकाकर्ता ने श्री अरविंद केजरीवाल के लिए और उनकी ओर से बयान दिए थे और वह एक एजेंट या प्रवक्ता की तरह थे और उनके बयानों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का प्रयोग करते हुए या डीपीआर [दिल्ली जेल नियम] द्वारा लगाए गए उचित प्रतिबंधों का उल्लंघन करते हुए नहीं माना जा सकता है।”

पाठक ने तिहाड़ जेल के 24 अप्रैल के फैसले को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें इस आधार पर शारीरिक मुलाकात के लिए उनके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया था कि अपनी पिछली मुलाकात के बाद, उन्होंने जेल नियमों के नियम 587 का उल्लंघन करते हुए राजनीतिक बयान जारी किए थे।

उच्च न्यायालय ने आदेश को बरकरार रखा।

इसमें कहा गया कि यदि पाठक केजरीवाल से मिलने के लिए आगे आवेदन करते हैं, तो जेल प्रशासन कानून के अनुसार इस पर विचार करेगा।

वरिष्ठ अधिवक्ता सुधीर नंदराजोग और राहुल मेहरा के साथ अधिवक्ता बानी खन्ना, करण शर्मा, मोहम्मद इरशाद, चैतन्य गोसाईं, रॉबिन सिंह और विवेक गौर संदीप पाठक की ओर से पेश हुए।

[निर्णय पढ़ें]

Sandeep_Kumar_Pathak_v_The_Superintendent_Central_Jail_No_2.pdf
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Why Delhi High Court rejected AAP MP's plea for permission to meet Arvind Kejriwal in jail