दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में फिलिप मॉरिस की स्विस सहायक कंपनी के पक्ष में एक स्थायी निषेधाज्ञा पारित की, जिसमें एक भारतीय पान दुकान को 'मार्लबोरो' उत्पादों और 'रूफटॉप' प्रतीक के ट्रेडमार्क और कॉपीराइट का उल्लंघन करने से रोक दिया गया [फिलिप मॉरिस ब्रांड्स सरल बनाम मेसर्स राहुल पान शॉप और अन्य]।
न्यायमूर्ति अमित बंसल ने कहा कि फिलिप मॉरिस ट्रेडमार्क ‘मार्लबोरो’ और ‘रूफटॉप’ का पंजीकृत स्वामी है और पान की दुकान नकली उत्पाद बेचने और उपभोक्ताओं को धोखा देने के लिए ब्रांड का अनुचित लाभ उठा रही है।
न्यायालय ने कहा, “प्रतिवादी संख्या 1 और 2 ने वादी के ट्रेडमार्क/कलात्मक कार्यों की प्रतिष्ठा और साख का अनुचित लाभ उठाया है और बिना किसी उचित स्पष्टीकरण के वादी के पंजीकृत चिह्नों को बेईमानी से अपनाकर वादी के साथ अपने जुड़ाव के बारे में अनजान उपभोक्ताओं को भी धोखा दिया है।”
यह मुकदमा मेसर्स राहुल पान शॉप के खिलाफ दायर किया गया था, जो सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद बेचता है।
फिलिप मॉरिस ने दावा किया कि उसने 1924 में ट्रेडमार्क 'मार्लबोरो' अपनाया और वर्ष 2003 से भारत में उक्त चिह्न वाली सिगरेट बेचना शुरू किया।
प्रत्येक पक्ष के उत्पाद की पैकेजिंग पर तुलना करने पर, न्यायालय ने पाया कि सिगरेट के पैक रंग संयोजन और अक्षरों, चिह्नों और आंकड़ों की व्यवस्था के मामले में समान थे।
न्यायालय ने यह भी माना कि इसके लंबे और निरंतर उपयोग के कारण, फिलिप मॉरिस ने अपनी सिगरेट और सिगरेट पैक में इस्तेमाल किए गए लेबल पर कॉपीराइट भी हासिल कर लिया है।
इसने पाया कि जुलाई 2023 में फिलिप मॉरिस के पक्ष में एक अंतरिम निषेधाज्ञा पहले ही पारित की जा चुकी थी।
अंतरिम निषेधाज्ञा पारित करते समय, न्यायालय ने नोट किया था कि "सार्वजनिक स्वास्थ्य का एक तत्व शामिल है" और नकली सिगरेट को जब्त करने के लिए एक स्थानीय आयुक्त नियुक्त किया।
पान की दुकान के मालिक ने न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने या फिलिप मॉरिस द्वारा लगाए गए आरोपों का खंडन करने के लिए जवाब दाखिल करने में कोई भूमिका नहीं निभाई। परिणामस्वरूप, न्यायालय ने माना कि पान की दुकान द्वारा लगाए गए सभी आरोप सही माने गए।
फिलिप मॉरिस की ओर से अधिवक्ता मनीष बियाला और देवेश रतन पेश हुए।
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Delhi High Court restrains paan shop from selling fake Marlboro cigarettes