Shikhar Dhawan, Dixon Battery and Delhi High Court  
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने क्रिकेटर शिखर धवन की तस्वीर के अनधिकृत इस्तेमाल पर रोक लगाई

धवन ने डीबी डिक्सन बैटरी के खिलाफ अदालत मे याचिका दायर की जिसमे आरोप लगाया उनके बीच समझौता समाप्त के बावजूद कंपनी उनकी छवि और ब्रांड वैल्यू का उपयोग अपने उत्पादो के विज्ञापन के लिए जारी रखे हुए है

Bar & Bench

दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज एक अंतरिम आदेश पारित कर तेलंगाना स्थित बैटरी निर्माण कंपनी डीबी डिक्सन बैटरी को अपने उत्पादों और विज्ञापनों में भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन की तस्वीरों का इस्तेमाल करने से रोक दिया।

यह मामला धवन और डीबी डिक्सन बैटरी के बीच हुए एंडोर्समेंट एग्रीमेंट से जुड़ा है। इस एग्रीमेंट के तहत बैटरी निर्माता को विज्ञापन और प्रचार सामग्री में धवन की छवि और ब्रांड वैल्यू का इस्तेमाल करने की अनुमति दी गई थी।

हालांकि, बाद में इस समझौते को लेकर विवाद खड़ा हो गया और धवन ने अब दावा किया है कि डीबी डिक्सन बैटरी अब उत्पादों और विज्ञापनों में उनकी छवि का उपयोग करने की हकदार नहीं है।

इसलिए उन्होंने न्यायालय से आग्रह किया कि जब तक विवाद का निपटारा मध्यस्थता द्वारा नहीं हो जाता, तब तक डीबी डिक्सन बैटरी को अपनी वेबसाइट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और उत्पाद पैकेजिंग पर उनकी तस्वीरों का उपयोग करने से रोका जाए। उन्होंने मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए भी प्रार्थना की है।

न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने आज धवन की याचिका पर डीबी डिक्सन बैटरी से जवाब मांगा।

अंतरिम राहत के रूप में, न्यायालय ने बैटरी विक्रेता को अगली सुनवाई की तारीख तक अपने उत्पादों या प्रचार के लिए धवन की तस्वीरों का उपयोग न करने का निर्देश दिया।

Justice Subramonium Prasad

अधिवक्ता रिजवान ने आज अदालत में धवन का प्रतिनिधित्व किया और कहा कि डीबी डिक्सन बैटरी ने एंडोर्समेंट समझौते के तहत अपने दायित्वों का पालन नहीं किया, जिसके कारण धवन ने समझौता समाप्त कर दिया।

धवन के वकील ने कहा धवन ने डिक्सन बैटरी से अपने बकाया का भुगतान करने और उनकी छवियों का उपयोग बंद करने का अनुरोध किया। हालांकि, इसने उनकी छवियों और ब्रांड का अनधिकृत उपयोग जारी रखा।

उन्होंने कहा कि धवन को समझौते के तहत लगभग ₹30 लाख की राशि अभी भी नहीं मिली है।

वकील रिजवान ने तर्क दिया, "डिक्सन अभी भी मेरे नाम से उत्पाद बेच रहा है जैसे कि मैं उनका समर्थन कर रहा हूं।"

इस मामले की अगली सुनवाई 18 फरवरी, 2025 को होगी।

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Delhi High Court restrains unauthorised use of cricketer Shikhar Dhawan's image