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दिल्ली HC ने समलैंगिक जोड़े को फिर से मिलाया क्योंकि परिवार ने कहा वे परामर्श के बावजूद समलैंगिकता को स्वीकार नही कर सकते

कोर्ट ने कहा कि महिला बालिग है; उसे उसकी इच्छा के विरुद्ध किसी भी स्थान पर जाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता और वह अपनी इच्छानुसार किसी भी व्यक्ति के साथ रह सकती है।

Bar & Bench

दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक साथी के परिवार द्वारा उठाई गई आपत्तियों को खारिज करते हुए एक समलैंगिक जोड़े को एक साथ रहने की अनुमति दी।

न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और नीना बंसल कृष्णा की खंडपीठ ने कहा कि महिला (जिसके माता-पिता ने आपत्ति जताई थी) 22 साल की वयस्क है।

कोर्ट ने पहले उसके माता-पिता के लिए काउंसलिंग का आदेश दिया था, लेकिन कोर्ट को बताया गया कि माता-पिता द्वारा समलैंगिकता के बारे में पढ़ने के बावजूद, उन्हें इसे स्वीकार करने में कठिनाई हो रही थी।

इसलिए, न्यायालय ने माता-पिता द्वारा उठाई गई आपत्तियों को खारिज कर दिया और आदेश दिया कि महिला को उसकी इच्छा के विरुद्ध किसी भी स्थान पर जाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है और वह अपनी इच्छानुसार किसी भी व्यक्ति के साथ और जहां चाहे रह सकती है।

कोर्ट ने इस बात पर भी जोर दिया कि दंपत्ति अपनी इच्छा के मुताबिक समाज में अपना जीवन जी सकते हैं।

पीठ एक महिला के साथी द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसे कथित तौर पर उसके माता-पिता ले गए थे। बताया गया कि उनका परिवार इस रिश्ते के खिलाफ था।

22 अगस्त को पारित एक आदेश में, उच्च न्यायालय ने महिला के माता-पिता को उनकी बेटी को "उसकी इच्छा के अनुसार" स्वीकार करने में मदद करने के लिए काउंसलिंग का आदेश दिया। कोर्ट ने महिला की काउंसलिंग का भी आदेश दिया था.

जब मामला 29 अगस्त को अदालत के सामने आया, तो महिला के परिवार ने कहा कि उसके साथी ने उसका ब्रेनवॉश किया था और उन्होंने समलैंगिकता के बारे में पढ़ने की कोशिश की लेकिन उन्हें स्वीकार करना मुश्किल हो गया।

इस बीच, महिला ने स्पष्ट कर दिया कि वह अपने परिवार के पास वापस नहीं जाना चाहती और अपने साथी के साथ ही रहना चाहेगी।

इसलिए, खंडपीठ ने आदेश दिया कि युगल उस स्थान पर एक साथ रह सकते हैं जहां याचिकाकर्ता रह रहा था और स्थानीय स्टेशन हाउस अधिकारी (एसएचओ) को महिला उप-निरीक्षक और बीट कांस्टेबल के संपर्क को उनके साथ साझा करने का निर्देश दिया।

ध्यान दें: जोड़े के साथ-साथ माता-पिता के नाम उनकी गोपनीयता के हित में छिपाए गए हैं।

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Delhi High Court reunites lesbian couple after family maintains they cannot accept homosexuality despite counseling