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दिल्ली हाईकोर्ट ने रेप पीड़िता की पहचान उजागर करने पर राहुल गांधी के खिलाफ FIR की मांग वाली याचिका पर पुलिस से रिपोर्ट मांगी

राहुल गांधी ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और उनके साथ की तस्वीरें ट्विटर पर पोस्ट की थी। हाईकोर्ट के समक्ष याचिका मे कहा कि गांधी द्वारा पोस्ट की गई तस्वीरों से पीड़ित लड़की की पहचान उजागर होगी।

Bar & Bench

दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को दिल्ली पुलिस को उस याचिका पर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया, जिसमें दिल्ली के श्मशान घाट में बलात्कार और हत्या की शिकार हुई 9 वर्षीय दलित लड़की की पहचान कथित रूप से उजागर करने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा की खंडपीठ ने पुलिस को 10 दिनों में रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है।

इस मामले पर अब 21 दिसंबर को सुनवाई होगी।

अदालत मकरंद सुरेश म्हादलेकर नामक कार्यकर्ता द्वारा दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें गांधी के ट्वीट पर आपत्ति जताई गई थी, जिसमें मृतक लड़की के माता-पिता की तस्वीरें थीं।

म्हादलेकर ने कहा था कि ये तस्वीरें पीड़ित लड़की की पहचान उजागर करेंगी और परिणामस्वरूप किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम (जेजे अधिनियम) और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (पॉक्सो अधिनियम) का उल्लंघन हैं।

उन्होंने कहा कि किशोर न्याय अधिनियम की धारा 74 और पॉक्सो अधिनियम की धारा 23 (2) के अनुसार, पीड़िता या उसके परिवार के सदस्यों की पहचान का खुलासा नहीं करने का आदेश है।

याचिकाकर्ता और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) की ओर से पेश वकील ने पीठ को बताया कि भले ही यह घटना लगभग तीन साल पहले हुई थी, लेकिन दिल्ली पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

एनसीपीसीआर के वकील ने कहा कि दिल्ली पुलिस को इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करनी चाहिए।

इस बीच, राहुल गांधी की ओर से पेश अधिवक्ता तरन्नुम चीमा ने पीठ को बताया कि अदालत ने उन्हें औपचारिक नोटिस जारी नहीं किया है।

पीठ ने कहा कि वह पहले दिल्ली पुलिस की स्थिति रिपोर्ट की जांच करेगी और फिर तय करेगी कि क्या करने की जरूरत है। 

यह मामला दिल्ली के पुराना नांगल इलाके में एक श्मशान में लगे कूलर में पानी भरने गई नौ साल की बच्ची के साथ बलात्कार से जुड़ा है, जब श्मशान में पुजारी ने तीन अन्य लोगों के साथ मिलकर इस क्रूर कृत्य को अंजाम दिया।

गांधी ने बाद में लड़की के माता-पिता से मुलाकात की और उन्हें सांत्वना देते हुए उनकी तस्वीरें उनके आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट की गईं।

4 अगस्त, 2021 को, एनसीपीसीआर ने ट्वीट्स का संज्ञान लिया और ट्विटर को गांधी के ट्वीट को हटाने का निर्देश दिया क्योंकि इसमें बलात्कार पीड़िता के परिवार के सदस्यों के बारे में संवेदनशील जानकारी थी।

ट्विटर ने सबसे पहले गांधी का अकाउंट सस्पेंड किया था। बाद में, अकाउंट को बहाल कर दिया गया था, लेकिन भारत में उनके ट्वीट को रोक दिया गया था।

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Delhi High Court seeks Police report on plea for FIR against Rahul Gandhi for revealing rape victim's identity