दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को आम आदमी पार्टी (आप) की नेता और दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी को कालकाजी विधानसभा क्षेत्र से उनके निर्वाचन को चुनौती देने वाली चुनाव याचिका पर नोटिस जारी किया।
न्यायमूर्ति ज्योति सिंह ने आतिशी के निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता कमलजीत सिंह दुग्गल और आयुष राणा द्वारा दायर चुनाव याचिका पर विपक्ष के नेता को नोटिस जारी किया।
अदालत ने भारत के चुनाव आयोग, रिटर्निंग अधिकारी और दिल्ली पुलिस को इस साल फरवरी में हुए चुनावों से संबंधित रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया।
इस मामले में अगली सुनवाई 30 जुलाई को होगी।
याचिका में आतिशी और उनके चुनाव एजेंटों पर विधानसभा चुनाव के दौरान भ्रष्ट आचरण में लिप्त होने का आरोप लगाया गया है।
विशेष रूप से, यह आरोप लगाया गया है कि मतदान से एक दिन पहले, आतिशी के करीबी सहयोगियों को कालकाजी निर्वाचन क्षेत्र में 5 लाख रुपये नकद के साथ पकड़ा गया था। याचिका में दावा किया गया है कि यह पैसा वोट खरीदने या मतदाताओं को अपने पक्ष में रिश्वत देने के लिए था।
इस याचिका में यह भी आरोप लगाया गया है कि आप के पार्टी कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी के खिलाफ "फर्जी बयान" प्रकाशित किए। याचिका में तत्कालीन मुख्यमंत्री पर अपने चुनावी लाभ को आगे बढ़ाने के लिए सार्वजनिक संसाधनों का दुरुपयोग करने का भी आरोप लगाया गया है।
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Delhi High Court seeks response from AAP's Atishi on plea challenging her assembly election