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दिल्ली हाईकोर्ट ने सलमान खान की फिल्म काला हिरण पर बैन लगाने की अर्जी पर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर से जवाब मांगा

एक्टर ने आरोप लगाया है कि काला हिरण में उन्हें अंडरवर्ल्ड से जुड़े हुए दिखाया गया है और फिल्म का पोस्टर अपमानजनक है, जो उनके पर्सनैलिटी राइट्स का उल्लंघन करता है।

Bar & Bench

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को फिल्म 'काला हिरण: द बैटल फॉर लिगेसी' के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को नोटिस जारी किया। एक्टर सलमान खान ने इस पर बैन लगाने के लिए एक अर्जी दी थी।

जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की वेकेशन बेंच ने ऑर्डर पास किया और कहा कि केस की सुनवाई 19 जून को होगी।

कोर्ट ने कहा, "यह एप्लीकेशन अमित जानी, जानी फायरफॉक्स फिल्म्स, भारत श्रीनेत और अक्षय पांडे को शामिल करने के लिए फाइल की गई है। नोटिस जारी किया जाए। फिल्म काला हिरण: बैटल फॉर लिगेसी की रिलीज पर रोक लगाने के लिए ऑर्डर 39, रूल 1 और 2 के तहत एक एप्लीकेशन भी फाइल की गई है। ट्रेलर आज रिलीज किया गया है, जबकि इसे 20 जून को रिलीज किया जाना था। 19 जून को लिस्ट करें।"

Justice Neena Bansal Krishna

खान ने अपनी पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए पहले से पेंडिंग केस में फिल्म की रिलीज़ के खिलाफ एक एप्लीकेशन फाइल की है। कोर्ट ने पहले एक इंटरिम ऑर्डर पास किया था, जिसमें उनकी पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा की गई थी।

नई एप्लीकेशन में, उन्होंने अमित जानी (प्रोड्यूसर), जानी फायरफॉक्स फिल्म्स, भारत श्रीनेत (डायरेक्टर), अक्षय पांडे (कास्टिंग डायरेक्टर) और कुछ अनजान (जॉन डो) लोगों को डिफेंडेंट बनाया है।

एक्टर ने आरोप लगाया है कि काला हिरण उन्हें अंडरवर्ल्ड से जुड़ा हुआ दिखाता है और फिल्म का पोस्टर बदनाम करने वाला है, जो उनकी पर्सनैलिटी राइट्स का उल्लंघन करता है।

उन्होंने आगे कहा कि फिल्म कथित काले हिरण शिकार केस में फेयर ट्रायल के उनके अधिकार का उल्लंघन करती है, क्योंकि मामले से जुड़ी कार्रवाई राजस्थान हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है।

खान के मुताबिक, 29 मई को रिलीज हुए फिल्म के पोस्टर में एक कैरेक्टर है जो उनसे काफी मिलता-जुलता है और उसने एक्टर से जुड़ा एक खास ब्रेसलेट पहना हुआ है।

एप्लीकेशन में मीडिया रिपोर्ट्स और जानी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी हवाला दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि इनसे इस बात पर कोई शक नहीं रह जाता कि फिल्म काले हिरण के शिकार की घटना पर आधारित है, जो अभी कोर्ट में विचाराधीन है।

पिटीशन में कहा गया है कि खान ने शुरू में फिल्म बनाने वालों को एक लीगल नोटिस भेजा था। हालांकि, उनका आरोप है कि जानी ने ऑनलाइन मौजूद एक इंटरव्यू के दौरान सबके सामने नोटिस फाड़ दिया और बाद में X पर पोस्ट किया कि उन्हें खान और अंडरवर्ल्ड से धमकी मिल रही है।

खान की ओर से पेश वकील ने आज कोर्ट में कहा,

"मेरी पर्सनैलिटी के अधिकार, जिसमें मेरी इमेज, समानता और मेरी पर्सनैलिटी के बाकी सभी पहलू शामिल हैं, इस कोर्ट ने सुरक्षित रखे थे। 29 मई को, एक पोस्टर जारी किया गया जिसमें मेरी समानता वाला एक व्यक्ति था, उसने वही ब्रेसलेट पहना हुआ था जो मैं पहनता हूं। 4 FIR हैं। 3 में, मुझे बरी कर दिया गया है, और एक में अपील पेंडिंग है। हर दिन प्रेस में, मेरा नाम होता है, बदनाम करने वाले बयान दिए जाते हैं। मैं इस फिल्म पर रोक लगाने की मांग कर रहा हूं। आज सुबह, उन्होंने ट्रेलर जारी किया है।"

सीनियर वकील संदीप सेठी, वकील निज़ामुद्दीन पाशा, श्रेया सेठी, कृष्णा गंभीर, सिद्धार्थ कौशिक और DSK लीगल टीम के वकील पराग खंडार (पार्टनर), चंद्रिमा मित्रा (पार्टनर), कृष्ण कुमार, तपन राडकर और ज़ारा धनभूरा सलमान खान की तरफ से पेश हुए।

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Delhi High Court seeks response from director, producer of Kala Hiran in Salman Khan's plea to ban film