Rajpal Yadav and Delhi High Court  Facebook
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दिल्ली हाईकोर्ट ने चेक बाउंस मामले में राजपाल यादव को 3 महीने की जेल की सज़ा सुनाई

कोर्ट ने कहा कि यादव को अपने वादे को पूरा करने और कंपनी का कर्ज़ चुकाने के लिए कई मौके दिए गए, लेकिन वह ऐसा करने में नाकाम रहे।

Bar & Bench

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव को चेक बाउंस केस में तीन महीने जेल की सज़ा सुनाई।

बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव के खिलाफ मेसर्स मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी के चेक बाउंस केस में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।

जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने मेसर्स मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से यादव के खिलाफ फाइल किए गए केस में फैसला सुनाया।

जस्टिस शर्मा ने कहा कि यादव को अपने वादे को पूरा करने और कंपनी का कर्ज चुकाने के लिए कई मौके दिए गए, लेकिन वह ऐसा करने में नाकाम रहे।

Justice Swarana Kanta Sharma

मई 2024 में, एक सेशन कोर्ट ने उन्हें चेक बाउंस केस में दोषी ठहराया था और छह महीने जेल की सज़ा सुनाई थी।

दिल्ली हाईकोर्ट ने बाद में उनकी सज़ा सस्पेंड कर दी, जब उनके वकील ने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि झगड़ा सुलझ जाएगा। मामला दिल्ली हाई कोर्ट मीडिएशन सेंटर को भी भेजा गया था।

हालांकि, कोर्ट ने बाद में देखा कि बार-बार भरोसा दिलाने और सेटलमेंट के लिए कई बार टालने के बावजूद, एक्टर वादे के मुताबिक पेमेंट करने में नाकाम रहे।

हाईकोर्ट ने कहा कि यादव ने वह रकम जमा नहीं की थी जिसका उन्होंने कोर्ट को भरोसा दिलाया था कि वह पेमेंट करेंगे, जिसमें ₹2.5 करोड़ भी शामिल हैं, जिन्हें उन्होंने किश्तों में चुकाने की इजाज़त मांगी थी।

फरवरी 2026 में, हाई कोर्ट ने यादव को अपने पहले के ऑर्डर न मानने पर जेल अधिकारियों के सामने सरेंडर करने का निर्देश दिया। सरेंडर करने के लिए समय बढ़ाने की उनकी बाद की अर्जी भी खारिज कर दी गई।

आखिरकार यादव ने 5 फरवरी को सरेंडर कर दिया और तब तक जेल में रहे जब तक हाई कोर्ट ने शिकायत करने वाले के पास ₹1.5 करोड़ जमा करने के बाद उन्हें सज़ा पर अंतरिम रोक नहीं लगा दी।

लेकिन, कई बार वादा करने के बाद भी वह बाकी रकम जमा नहीं कर पाया, इसलिए कोर्ट ने उसे 3 महीने की जेल की सज़ा सुनाई।

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Delhi High Court sentences Rajpal Yadav to 3 months' imprisonment in cheque bounce case