School children  
समाचार

दिल्ली हाईकोर्ट ने निजी स्कूलों को दिल्ली सरकार की मंजूरी के बिना फीस बढ़ाने से रोकने वाले सर्कुलर पर रोक लगा दी

Bar & Bench

दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग (डीओई) द्वारा जारी एक परिपत्र पर रोक लगा दी है, जिसमें सरकार द्वारा आवंटित भूमि पर स्थित निजी स्कूलों को बिना पूर्व मंजूरी के अपनी फीस बढ़ाने से रोक दिया गया है [एक्शन कमेटी अनएडेड रिकॉग्नाइज्ड प्राइवेट स्कूल बनाम शिक्षा निदेशालय]।

न्यायमूर्ति सी हरि शंकर ने उस परिपत्र पर रोक लगा दी, जो 27 मार्च को डीओई द्वारा जारी किया गया था।

कोर्ट ने कहा, “सुनवाई की अगली तारीख तक, डीओई द्वारा जारी 27 मार्च 2024 के विवादित सर्कुलर के क्रियान्वयन पर रोक रहेगी।”

29 अप्रैल को पारित अंतरिम आदेश में हाईकोर्ट ने कहा कि सरकार द्वारा जारी आदेश सीधे तौर पर कोर्ट के पहले के फैसले के विपरीत है.

न्यायमूर्ति हरि शंकर ने कहा कि भले ही इस फैसले को सरकार ने डिवीजन बेंच के समक्ष चुनौती दी है, लेकिन इसे रोका या रद्द नहीं किया गया है।

"डीओई, एक्शन कमेटी में इस न्यायालय के फैसले से कितना भी असंतुष्ट क्यों न हो, गैर सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों को इसका सम्मान करना होगा, जब तक यह कायम है। डीओई की पूर्वानुमति प्राप्त किए बिना मान्यता प्राप्त गैर सहायता प्राप्त स्कूलों द्वारा फीस बढ़ाने की स्थिति में कार्रवाई की धमकी देने वाले लगातार परिपत्र जारी करने में डीओई का रवैया आपत्तिजनक है, और इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती है।"

उच्च न्यायालय ने कहा कि स्कूलों को इस तरह मुकदमेबाजी में नहीं धकेला जा सकता है और कानून स्पष्ट है कि किसी गैर सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त स्कूल को अपनी फीस बढ़ाने से पहले किसी पूर्व मंजूरी की आवश्यकता नहीं है, भले ही वह उस भूमि पर स्थित हो जिस पर "भूमि खंड" लागू होता है।

कोर्ट ने निजी स्कूलों की संस्था एक्शन कमेटी अनएडेड रिकॉग्नाइज्ड स्कूल्स की याचिका पर यह आदेश दिया।

इसने डीओई को भी नोटिस जारी किया और चार सप्ताह में जवाबी हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 31 जुलाई को होगी.

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता कमल गुप्ता, तृप्ति गुप्ता, स्पर्श अग्रवाल, करण चौधरी, योशा दत्त, एसएल बंसल और निखिल कुकरेजा उपस्थित हुए।

DoE का प्रतिनिधित्व दिल्ली सरकार के स्थायी वकील (सिविल) संतोष कुमार त्रिपाठी के साथ-साथ अधिवक्ता प्रशांत शर्मा और ऋषभ श्रीवास्तव के माध्यम से किया गया था।

[आदेश पढ़ें]

Action_Committee_Unaided_Recognized_Private_Schools_v_Directorate_of_Education.pdf
Preview

और अधिक पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें


Delhi High Court stays circular barring private schools from raising fee without Delhi government approval