Reserve bank of india  
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दिल्ली हाईकोर्ट ने RBI ओम्बड्समैन द्वारा खारिज की गई कंज्यूमर शिकायतो की ह्यूमन रिव्यू को अनिवार्य करने वाले आदेश पर रोक लगाई

एक डिवीज़न बेंच ने कहा कि पिछले साल सिंगल-जज द्वारा दिए गए निर्देश आर्टिकल 226 के तहत कोर्ट की शक्तियों से बाहर थे।

Bar & Bench

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को एक ऐसे आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI) को यह पक्का करने का निर्देश दिया गया था कि उसके बैंकिंग ओम्बड्समैन द्वारा खारिज की गई सभी कंज्यूमर शिकायतों की इंसानी निगरानी में दूसरे लेवल पर समीक्षा की जाए।

चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तेजस कारिया की डिवीजन बेंच ने 27 नवंबर, 2025 को जस्टिस प्रतिभा एम सिंह द्वारा जारी निर्देशों पर रोक लगा दी।

बेंच ने कहा कि सिंगल-जज द्वारा जारी निर्देश भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत कोर्ट की शक्तियों से बाहर थे।

इसने RBI के डिप्टी गवर्नर को कंप्लायंस एफिडेविट जमा करने के निर्देश पर भी रोक लगा दी।

कोर्ट ने आदेश दिया, "पहली नज़र में, हमें सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता द्वारा दी गई दलीलों में दम लगता है। इसलिए, हम यह आदेश देते हैं कि 27 नवंबर, 2025 को विद्वान सिंगल जज द्वारा दिए गए फैसले के पैराग्राफ 47(5) और 48 में दिए गए निर्देश स्थगित रहेंगे।"

Chief Justice Devendra Kumar Upadhyaya and Justice Tejas Karia

सिंगल-जज ने RBI को अपनी शिकायत निवारण व्यवस्था को मज़बूत करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कई निर्देश जारी किए थे कि उसका बैंकिंग लोकपाल शिकायतों को सिर्फ़ मशीनी तरीके से खारिज न करे।

आदेश दिया गया था कि RBI लोकपाल द्वारा खारिज की गई सभी शिकायतों की अनुभवी, कानूनी रूप से प्रशिक्षित कर्मचारियों द्वारा दूसरे स्तर पर समीक्षा की जानी चाहिए ताकि छोटी-मोटी गलतियों के कारण शिकायतों को खारिज होने से रोका जा सके। कोर्ट ने कहा था कि इस समीक्षा प्रक्रिया को मज़बूत करने से शिकायत निवारण ज़्यादा प्रभावी होगा और अदालतों और उपभोक्ता मंचों में मुकदमों में काफ़ी कमी आएगी।

हालांकि, केंद्र सरकार ने इन निर्देशों के खिलाफ अपील दायर की।

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Delhi High Court stays order mandating human review of consumer complaints rejected by RBI ombudsman