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दिल्ली पुलिस ने 3 साल की बच्ची से रेप के आरोपी स्कूल स्टाफ को मिली ज़मानत रद्द करने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया

आरोपी पर पुलिस ने POCSO के तहत मामला दर्ज किया था, लेकिन ट्रायल कोर्ट ने एक हफ्ते के अंदर ही उसे जमानत दे दी।

Bar & Bench

दिल्ली पुलिस ने दिल्ली के एक प्राइवेट स्कूल में 3 साल की बच्ची से रेप के आरोपी 57 साल के आदमी को मिली ज़मानत को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है।

जस्टिस सौरभ बनर्जी ने आज आरोपी को नोटिस जारी किया और मामले की आगे की कार्रवाई 29 मई के लिए लिस्ट कर दी।

Justice Saurabh Banerjee

यह घटना 1 मई, 2026 को सामने आई, जब बच्ची की मां ने शिकायत दर्ज कराई कि स्कूल के समय में 57 साल के स्कूल केयरटेकर ने उसकी बेटी के साथ सेक्शुअल असॉल्ट किया।

बच्ची, जो नर्सरी की स्टूडेंट थी, ने घर लौटने के बाद दर्द की शिकायत की और बाद में आरोपी की पहचान की।

पुलिस ने केयरटेकर को गिरफ्तार करने से पहले भारतीय न्याय संहिता और प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेंस (POCSO) एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। हालांकि, आरोपी को एक हफ्ते में द्वारका कोर्ट से बेल मिल गई।

एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (ASG) एसवी राजू दिल्ली पुलिस की ओर से पेश हुए और कहा कि मामला POCSO एक्ट के तहत दर्ज किया गया था और इस अपराध में अधिकतम उम्रकैद और न्यूनतम 20 साल जेल की सजा का प्रावधान है।

उन्होंने आगे कहा कि बच्ची ने आरोपी की पहचान कर ली है।

राजू ने कहा, "गंभीर मामला। यह निश्चित रूप से बेल रद्द करने का मामला है।" पीड़ित की तरफ से वकील ऋषिकेश कुमार पेश हुए और कहा कि उन्होंने भी बेल कैंसिल करने की मांग वाली एक अर्जी दी है और उस पर कल सुनवाई हो सकती है।

कुमार ने कहा कि इस मामले में एक और आरोपी, जो स्कूल में टीचर है, को भी गिरफ्तार किया गया है और आने वाले दिनों में ट्रायल कोर्ट उस बेल अर्जी पर भी सुनवाई कर सकता है।

ASG राजू और कुमार दोनों ने बेंच से मामले को जल्द लिस्ट करने की रिक्वेस्ट की।

इसके बाद कोर्ट ने आरोपी को अर्जी का जवाब देने के लिए 10 दिन का समय दिया और मामले को 29 मई के लिए लिस्ट किया।

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Delhi Police moves Delhi High Court to cancel bail granted to school staff accused of raping 3-year-old girl