Delhi Police and Delhi Riots
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दिल्ली दंगे: दिल्ली कोर्ट ने असंबद्ध शिकायतों को गलत तरीके से एक साथ जोड़ने के लिए दिल्ली पुलिस की निंदा की

Bar & Bench

दिल्ली की एक अदालत ने 2020 के पूर्वोत्तर दिल्ली दंगों से संबंधित एक मामले में कई असंबद्ध शिकायतों को एक साथ जोड़ने के लिए मंगलवार को दिल्ली पुलिस की निंदा की। [राज्य बनाम संदीप कुमार]

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलस्त्य प्रमाचला ने पाया कि कई शिकायतों को बिना किसी ठोस आधार के जांच के लिए एक साथ जोड़ दिया गया था। न्यायालय ने पाया कि इन एकत्रित शिकायतों पर ठीक से ध्यान नहीं दिया गया या जांच नहीं की गई।

फैसले में कहा गया, ''मुझे यह भी पता चला है कि अतिरिक्त 19 शिकायतों को इस एफआईआर में गलत तरीके से शामिल किया गया था और उनकी पूरी और ठीक से जांच नहीं की गई थी।''

अदालत ने यह टिप्पणी संदीप कुमार नामक व्यक्ति को बरी करते हुए की, जिस पर पहले उस भीड़ का हिस्सा होने का आरोप लगाया गया था, जिसने शिकायतकर्ता शोकिन के घर और दुकान में आग लगा दी थी। उक्त भीड़ पर कई सामान और आभूषण छीनकर संपत्ति की तोड़फोड़ और लूटपाट करने का भी आरोप लगाया गया था।

जांच के दौरान, पुलिस ने घटना स्थल के करीब होने का हवाला देते हुए इस मामले के साथ 19 और शिकायतें जोड़ दीं।

हालाँकि, पुलिस ने केवल संदीप कुमार के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया, जिसकी पहचान शोकिन ने की थी।

रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों से, अदालत ने पाया कि लेन नंबर 7 से केवल दो शिकायतें थीं, जहां शोकिन की संपत्ति को नुकसान पहुंचा था। कोर्ट ने कहा कि बाकी शिकायतें अलग-अलग लेन से थीं।

पूरक आरोप पत्र में पुलिस ने आठ शिकायतकर्ताओं को भी अनट्रेस घोषित किया था।

जवाब में कोर्ट ने टिप्पणी की, "मैं यह समझने में असफल हूं कि पुलिस इस मामले में आरोपपत्र और अनट्रेस रिपोर्ट एक साथ कैसे दाखिल कर सकती है।"

कोर्ट ने कहा कि प्रत्येक शिकायतकर्ता को ऐसी रिपोर्ट के खिलाफ मजिस्ट्रेट के समक्ष अपना प्रतिनिधित्व करने का अधिकार है। हालाँकि, इस मामले में, न्यायालय ने कहा कि पुलिस ने शिकायतकर्ताओं को ऐसे अवसर से वंचित कर दिया है।

फैसले में कहा गया, "मौजूदा मामले में, कई शिकायतों को गलत तरीके से एक एफआईआर में एक साथ जांच के लिए ले जाने और ऐसी सभी शिकायतों के लिए जांच की एक समग्र रिपोर्ट दाखिल करने के कारण, शिकायतकर्ताओं के इस महत्वपूर्ण अधिकार का प्रयोग नहीं किया जा सका।"

जहां तक कुमार के खिलाफ मामले का सवाल है, अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि अपराध स्थल पर उनकी उपस्थिति स्थापित नहीं की जा सकती है और न ही उनकी कथित भूमिका साबित की जा सकती है, भले ही दंगा, बर्बरता और लूट की घटना स्थापित हो गई हो।

इस प्रकार, कुमार को उनके खिलाफ सभी आरोपों से बरी कर दिया गया।

उसी एफआईआर में शामिल अन्य शिकायतों के संबंध में, अदालत ने पाया कि किसी भी जांच अधिकारी ने 19 अन्य घटनाओं के बारे में दो "कथित प्रत्यक्षदर्शियों" से "पूछने की जहमत" भी नहीं उठाई।

न्यायाधीश प्रमाचला ने आगे कहा कि यह 19 अतिरिक्त शिकायतकर्ताओं के साथ अन्याय होगा यदि उनकी शिकायतों का भाग्य वर्तमान मामले में अदालत द्वारा तय किया जाता है।

इस प्रकार, अदालत ने करावल नगर के स्टेशन हाउस अधिकारी को अतिरिक्त 19 शिकायतों को अलग से आगे की जांच के लिए लेने का निर्देश दिया।

[निर्णय पढ़ें]

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Delhi riots: Delhi Court censures Delhi Police for wrongly clubbing unrelated complaints