दिल्ली पुलिस ने रविवार को दिल्ली दंगों के सिलिसले में उमर खालिद, शरजील इमाम और फैजान खान के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम कानून के तहत अदालत में पूरक आरोप पत्र दाखिल किया
यह मामला उस कथित साजिश से संबंधित है जिसकी वजह से फरवरी, 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में दंगे हुये।
कड़कड़डूमा अदालत परिसर में स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत की अदालत में यह आरोप पत्र यूएपीए की धारा 13, 16, 17, 18 सपठित भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी, 109, 114, 124ए,147, 148, 149 153ए, 186, 201, 212, 295, 302, 307, 341, 353,395, 419, 420, 435, 436, 452, 454, 468, 471, 34, शस्त्र कानून की धारा 25, 27 और पीडीपीपी कानून की धारा 3 एवं 4 के तहत आरोपों में दाखिल किया गया है।
खालिद और शरजील इस मामले के संबंध में ही न्यायिक हिरासत में हैं जबकि फैजान खान को दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस मामले में जमानत दे दी थी।
फैजान पर सिम कार्ड उपलब्ध कराने का आरोप था जिसका इस्तेमाल जामिया कोआर्डिनेशन समिति ने किया।
दिल्ली पुलिस ने साल के शुरू में ही इस मामले में पहला आरोप पत्र 15 व्यक्तियों के खिलाफ दाखिल किया था।
इस मामले में आरोपियों में इशरत जहां, सफूरा जरगर, नताशा नारवाल, देवांगना कलिता और ताहिर हुसैन आदि शामिल हैं।
दिल्ली पुलिस के अनुसार दिल्ली के दंगे आरोपियों द्वारा रची गयी पूर्व नियोजित और गहरी साजिश का हिस्सा थे।
आरोप है कि इन आरोपी व्यक्तियों ने बड़े पैमाने पर गड़बड़ी पैदा करने की साजिश रची ताकि इससे अव्यवस्था और कानून व्यवस्था की गंभीर समस्या पैदा हो।
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[DELHI RIOTS] Delhi Police files chargesheet against Umar Khalid, Sharjeel Imam in UAPA case