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दिल्ली दंगे: IB अधिकारी अंकित शर्मा हत्याकांड में 6 लोगों के बरी होने के खिलाफ पुलिस अपील करेगी

दिल्ली पुलिस के स्पेशल काउंसेल रजत नायर ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया कि अंकित शर्मा की हत्या के मामले में आरोपी छह लोगों के बरी होने के खिलाफ अपील दायर करने की प्रक्रिया चल रही है।

Bar & Bench

दिल्ली हाईकोर्ट को आज बताया गया कि दिल्ली पुलिस उन 6 लोगों को बरी किए जाने के फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील करेगी, जिन पर 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) के अधिकारी अंकित शर्मा की मौत के मामले में आरोप था।

यह बात जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और जस्टिस विकास महाजन की बेंच के सामने रखी गई, जो इस मामले में दोषी ठहराए गए दो लोगों, नाज़िम और कासिम की अपील पर सुनवाई कर रही थी।

दिल्ली पुलिस के स्पेशल वकील रजत नायर ने कहा,

"राज्य सरकार भी अपील दायर कर रही है। छह आरोपी ऐसे हैं जिन्हें बरी कर दिया गया है। हम इस प्रक्रिया में हैं।"

कोर्ट ने इस बात को रिकॉर्ड पर लिया और नाज़िम और कासिम की सज़ा के खिलाफ अपील पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया।

"हम आज ही नोटिस जारी करेंगे। ये अपीलें 13 जुलाई के उस फैसले से जुड़ी हैं जिसके तहत अपील करने वाले को दोषी ठहराया गया था। उन्हें अलग-अलग धाराओं के तहत उम्रकैद की सज़ा सुनाई गई है... राज्य सरकार भी अपील कर रही है क्योंकि ट्रायल कोर्ट ने 6 आरोपियों को बरी कर दिया था। वे इस प्रक्रिया में हैं। अर्ज़ी पर विचार के लिए इसे लिस्ट करें।"

सुनवाई की अगली तारीख 2 दिसंबर है।

Justice Prathiba M Singh and Justice Vikas Mahajan

इस साल 13 जुलाई को, ट्रायल कोर्ट ने अंकित शर्मा की हत्या के मामले में आम आदमी पार्टी (AAP) के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और 4 अन्य लोगों को दोषी ठहराया था।

हुसैन को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धाराओं 188 (सरकारी कर्मचारी के आदेश का पालन न करना), 153A (समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना), 147 (दंगा करना), 148 (घातक हथियार के साथ दंगा करना), 149 (गैर-कानूनी भीड़ का हिस्सा होना), 365 (किसी व्यक्ति को गुप्त रूप से और गलत तरीके से कैद करने के इरादे से अपहरण करना), और 302 (हत्या) के तहत दोषी ठहराया गया था।

कोर्ट ने नाज़िर, कासिम, जावेद और अनस को भी इन्हीं अपराधों के लिए दोषी ठहराया और 6 अन्य लोगों को बरी कर दिया।

इस मामले में पहली सूचना रिपोर्ट (FIR) 26 फरवरी, 2020 को अंकित शर्मा के पिता रविंदर कुमार की शिकायत पर दर्ज की गई थी।

उन्होंने आरोप लगाया था कि चांद बाग पुलिया, मेन करावल नगर रोड पर CAA-विरोधी और CAA-समर्थक प्रदर्शनकारियों का प्रदर्शन 2-3 दिनों तक चला, जिसमें दोनों तरफ से पत्थरबाज़ी, ईंट-पत्थर फेंकने, आगज़नी, गोलीबारी और तोड़-फोड़ की घटनाएं हुई थीं। उन्होंने दावा किया कि उस समय म्युनिसिपल काउंसलर रहे हुसैन, जिनका ऑफ़िस पास ही था, ने अपने ऑफ़िस में कई गुंडों को इकट्ठा किया था। उनकी मदद से उन्होंने ऑफ़िस की छत से पत्थर और पेट्रोल बम फेंके और गोलियां भी चलाईं, जिससे लोगों में डर का माहौल बन गया।

रविंदर ने आगे आरोप लगाया कि 25 फरवरी 2020 को उनका बेटा घर का सामान खरीदने निकला था, लेकिन काफी देर तक वापस नहीं लौटा, जिसके बाद उन्होंने उसके लापता होने की शिकायत दर्ज कराई। उन्हें स्थानीय लोगों से पता चला कि चांद बाग पुलिया की मस्जिद के पास एक लड़के की हत्या करने के बाद उसे खजूरी खास नाले में फेंक दिया गया था।

इसके बाद, अंकित का शव चांद बाग पुलिया के पास खजूरी खास नाले से बरामद किया गया।

अपनी शिकायत में रविंदर ने शक जताया कि उनके बेटे की हत्या ताहिर हुसैन और उसके गुंडों ने की थी, जो उसके ऑफ़िस में जमा हुए थे और बेटे की हत्या के बाद उसके शव को नाले में फेंक दिया था।

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Delhi Riots: Police to appeal against acquittal of 6 persons in IB officer Ankit Sharma murder case