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Umar Khalid

 
समाचार

[दिल्ली दंगे] उमर खालिद के खिलाफ यूएपीए मामला: घटनाओं की एक समयरेखा

Bar & Bench

कई महीनों और कई घंटों की बहस के बाद, फरवरी 2020 के दिल्ली दंगों से संबंधित मामलों से निपटने के लिए नामित दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट, जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद की जमानत अर्जी पर 21 मार्च को अपना फैसला सुनाएगी।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत द्वारा सुनाए जाने वाले आदेश से पहले की घटनाओं की एक सूची यहां दी गई है।

Spl. Judge Amitabh Rawat

2020

13 सितंबर: दिल्ली पुलिस ने यूएपीए मामले में उमर खालिद को गिरफ्तार किया।

14 सितंबर: उमर खालिद को 10 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया।

22 नवंबर: दिल्ली पुलिस ने खालिद, अन्य के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत आरोप पत्र दायर किया।

25 नवंबर: कोर्ट ने खालिद और अन्य के खिलाफ आरोपों पर संज्ञान लिया

2021

Delhi Police barricade

24 मार्च: दिल्ली उच्च न्यायालय ने यूएपीए मामले में सुनवाई पर लगी रोक हटाई।

15 अप्रैल: खालिद को दिल्ली दंगों से जुड़ी एफआईआर 101/2021 में जमानत मिली।

15 जुलाई: खालिद ने यूएपीए मामले में जमानत याचिका दायर की।

27 जुलाई: दिल्ली पुलिस ने जमानत याचिका का विरोध किया, कहा कि वह खालिद के खिलाफ "प्रथम दृष्टया" मामले का प्रदर्शन करेगी।

3 सितंबर: खालिद के वकील का तर्क है कि यूएपीए मामला द्वेष से बाहर है और आरोपपत्र "इसे तैयार करने वाले पुलिस अधिकारी की उपजाऊ कल्पना" का परिणाम था।

12 अक्टूबर: बचाव पक्ष ने खालिद और सह-आरोपी शारजील इमाम को वैचारिक रूप से गठबंधन नहीं करने का तर्क दिया।

2 नवंबर: खालिद ने अपने वकील के माध्यम से तर्क दिया कि सीएए विरोधी प्रदर्शन धर्मनिरपेक्ष थे, चार्जशीट सांप्रदायिक है।

2022

11 जनवरी: अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि मामले में जांच अधिकारी सांप्रदायिक और पूर्वाग्रही थे।

28 जनवरी: दिल्ली पुलिस ने दलील दी कि खालिद का उद्देश्य नागरिकता संशोधन अधिनियम और नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर के विरोध की आड़ में अंतरराष्ट्रीय मीडिया के सामने सरकार को शर्मिंदा करना था।

18 फरवरी: खालिद के वकील ने कहा कि वह पुलिस के रडार पर है, मीडिया ने भाषणों को कवर किया है।

2 मार्च: दिल्ली पुलिस ने खालिद, अन्य के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दायर किया। बचाव पक्ष का तर्क है कि अल्पसंख्यक समुदाय के लिए बोलना जब उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है तो खालिद सांप्रदायिक नहीं होते हैं।

3 मार्च: अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने खालिद की जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा।

हाल ही में एमबीए ग्रेजुएट गुलफिशा फातिमा समेत दो आरोपियों को जमानत देने से इनकार कर दिया गया था। इस बीच कांग्रेस की पूर्व पार्षद इशरत जहां को भी इसी मामले में जमानत मिल गई थी।

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[Delhi Riots] UAPA case against Umar Khalid: A timeline of events