Yamuna river  
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दिल्ली जल संकट: सुप्रीम कोर्ट ने यमुना नदी बोर्ड से कहा कि वह अधिक पानी के लिए राज्य की याचिका पर जल्द से जल्द निर्णय ले

न्यायालय ने आज कहा उसके पास इस मामले पर निर्णय लेने के लिए विशेषज्ञता नही है और उसने दिल्ली को अतिरिक्त 152 क्यूसेक पानी की आपूर्ति के अनुरोध पर शीघ्र निर्णय लेने का काम ऊपरी यमुना बोर्ड पर छोड़ दिया।

Bar & Bench

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को ऊपरी यमुना नदी बोर्ड को निर्देश दिया कि वह जल्द से जल्द बैठक बुलाए और दिल्ली में जल संकट से निपटने के लिए अतिरिक्त 152 क्यूसेक पानी छोड़ने के दिल्ली सरकार के अनुरोध पर शीघ्र निर्णय ले। [दिल्ली सरकार बनाम हरियाणा राज्य और अन्य]

न्यायालय ने यह आदेश दिल्ली सरकार की याचिका का निपटारा करते हुए पारित किया, जिसमें दिल्ली में जल संकट से निपटने के लिए हिमाचल प्रदेश से दिल्ली को पानी की आपूर्ति की सुविधा प्रदान करने के लिए हरियाणा सरकार को निर्देश देने की मांग की गई थी।

न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और प्रसन्ना बी वराले की अवकाश पीठ ने आज कहा कि उसके पास दिल्ली, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के बीच जल-बंटवारे के फार्मूले पर निर्णय लेने की विशेषज्ञता नहीं है।

इसलिए न्यायालय ने यह जांच करने का काम ऊपरी यमुना नदी बोर्ड पर छोड़ दिया कि क्या अतिरिक्त जल आपूर्ति जारी करने के मामले में दिल्ली को कुछ राहत दी जा सकती है।

न्यायालय ने कहा, "हमारा मानना ​​है कि पहले से ही समझौतों पर हस्ताक्षर करने वाले राज्यों के बीच जल बंटवारे से संबंधित मुद्दा जटिल और संवेदनशील है तथा इस न्यायालय के पास फार्मूला तय करने की विशेषज्ञता नहीं है। ऊपरी यमुना नदी बोर्ड ने पहले ही याचिकाकर्ता से मानवीय आधार पर अतिरिक्त 152 क्यूसेक पानी के लिए आवेदन प्रस्तुत करने का अनुरोध किया है। यदि ऐसा आवेदन पहले से नहीं किया गया है तो उसे कल तक दायर किया जाना चाहिए। इस रिट याचिका का निपटारा किया जाता है। बोर्ड को जल्द से जल्द आवेदन पर निर्णय लेना है तथा यदि आवश्यक हो तो दिन-प्रतिदिन बैठकें आयोजित करनी हैं।"

Justice Prashant Kumar Mishra and Justice Prasanna B Varale

शीर्ष अदालत ने इससे पहले केंद्र सरकार को आदेश दिया था कि वह दिल्ली सरकार की मांगों पर विचार करने के लिए ऊपरी यमुना नदी बोर्ड के सभी हितधारकों की बैठक आयोजित करे।

6 जून को न्यायालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए हिमाचल सरकार को 137 क्यूसेक पानी छोड़ने का निर्देश दिया था। हरियाणा को भी ऐसा करने का निर्देश दिया था, क्योंकि पानी दिल्ली पहुंचने से पहले वहां की नहरों से होकर गुजरता है।

कल न्यायालय ने दिल्ली सरकार से पानी की बर्बादी रोकने के लिए उठाए गए कदमों पर रिपोर्ट दाखिल करने को कहा था, जिसमें दिल्ली को आपूर्ति किए जाने वाले पानी को दूसरी जगह ले जाने वाले "पानी के टैंकर माफियाओं" से निपटने के लिए उठाए गए कदम भी शामिल हैं।

दिल्ली सरकार का प्रतिनिधित्व करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता एएम सिंघवी ने आज न्यायालय को आश्वस्त किया कि टैंकर माफिया से निपटने के लिए कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। सिंघवी ने बताया कि पानी की कमी से निपटने के लिए ऐसे कदमों पर एक व्यापक हलफनामा दायर किया गया है।

न्यायमूर्ति मिश्रा ने कल पीठ द्वारा की गई कठोर टिप्पणियों का उल्लेख करते हुए आज कहा कि न्यायालय कभी-कभी कार्रवाई को गति देने के लिए ऐसी टिप्पणियां कर सकता है।

उन्होंने कहा, "कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन इन दिनों इसके केवल नकारात्मक पहलुओं को ही उजागर किया जा रहा है। हम आपको सक्रिय करने के लिए बहुत कुछ कहते हैं।"

अंततः पीठ ने कहा कि दिल्ली सरकार के लिए उचित उपाय यह हो सकता है कि वह यमुना नदी बोर्ड के समक्ष अधिक पानी छोड़ने के लिए अपने अनुरोधों पर जोर दे।

न्यायालय ने टिप्पणी की, "क्या आपने (दिल्ली ने) बोर्ड को स्थानांतरित किया? हो सकता है कि आपने ऐसा न किया हो, क्योंकि हमने 137 का आदेश पारित किया है। आपने यह आरोप नहीं लगाया है कि हिमाचल ने पानी नहीं छोड़ा, लेकिन यह पहले से ही बह रहा है। यदि आपको 137 (क्यूसेक) बहने के बावजूद अतिरिक्त पानी की आवश्यकता थी, तो आपको बोर्ड को स्थानांतरित करना चाहिए था। या आप केवल इस न्यायालय के आदेश से पानी चाहते हैं? समाधान केवल न्यायालय के पास है?"

हरियाणा राज्य का प्रतिनिधित्व करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान ने न्यायालय के दृष्टिकोण का समर्थन करते हुए कहा कि इसमें कुछ तकनीकी मुद्दे शामिल हैं, जिन्हें बोर्ड द्वारा बेहतर तरीके से सुलझाया जा सकता है।

दिल्ली सरकार की ओर से पेश हुए अधिवक्ता शादान फरासत ने हालांकि बताया कि बोर्ड ने पहले ही यह मामला हरियाणा सरकार पर छोड़ दिया था।

हालांकि, न्यायालय ने यमुना जल बोर्ड को बिना देरी के दिल्ली के अनुरोध पर निर्णय लेने का निर्देश देकर मामले का अंततः निपटारा करने का फैसला किया।

हिमाचल प्रदेश राज्य की ओर से महाधिवक्ता अनूप कुमार रतन पेश हुए।

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Delhi water crisis: Supreme Court tells Yamuna River Board to decide State's plea for more water at the earliest