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[ब्रेकिंग] DHCBA ने पैसे के अधिकार क्षेत्र के मुद्दे पर जजों की कमेटी बनाने के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया

DHCBA के प्रेसिडेंट एन हरिहरन ने चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की डिवीजन बेंच के सामने यह अर्जी रखी।

Bar & Bench

दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन (DHCBA) ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। इसमें हाई कोर्ट के उस फुल कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है जिसमें नेशनल कैपिटल में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पैसे से जुड़े अधिकार क्षेत्र को ₹2 करोड़ से बढ़ाकर ₹20 करोड़ करने के प्रस्ताव की जांच के लिए जजों की एक कमेटी बनाने का फैसला किया गया था।

DHCBA के प्रेसिडेंट एन हरिहरन ने चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की डिवीजन बेंच के सामने यह अर्जी रखी।

बेंच ने मामले को आज लिस्ट करने पर सहमति जताई।

जजों की कमेटी 2 सितंबर, 2025 को फुल कोर्ट की मीटिंग के बाद बनाई गई थी।

अभी, कमेटी में जस्टिस वी कामेश्वर राव, एनडब्ल्यू साम्ब्रे, दिनेश मेहता, विवेक चौधरी, प्रतिभा एम सिंह और नवीन चावला हैं।

दिल्ली के ऑल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स बार एसोसिएशन की कोऑर्डिनेशन कमेटी ने मई 2025 में लॉ मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल और लॉ कमीशन के मेंबर्स को लेटर लिखकर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के पैसे से जुड़े अधिकार क्षेत्र को ₹2 करोड़ से बढ़ाकर ₹20 करोड़ करने की रिक्वेस्ट की थी।

इसके बाद इस मुद्दे पर विचार करने और स्टेकहोल्डर्स से बातचीत करके सुझाव देने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट के जजों की एक कमेटी बनाई गई थी।

हालांकि, DHCBA इस कदम का विरोध कर रहा है।

DHCBA का कहना है कि जजों की कमेटी तब बनाई गई जब पूरी कोर्ट ने सभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बार एसोसिएशन की कोऑर्डिनेशन कमेटी के लिखे लेटर पर ध्यान दिया।

DHCBA का कहना है कि लेटर यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ़ लॉ को भेजा गया था, हाईकोर्ट के चीफ़ जस्टिस को नहीं।

DHCBA ने कहा कि यह भी साफ़ है कि मिनिस्ट्री ऑफ़ लॉ ने न तो कमेंट मांगे और न ही प्रोसेस शुरू किया, बल्कि पूरी कोर्ट ने कोऑर्डिनेशन कमेटी के जारी लेटर पर ध्यान दिया।

इसमें यह भी कहा गया है कि हाईकोर्ट ने जजों की कमेटी क्यों बनाई, इसका कोई कारण नहीं बताया गया है।

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[BREAKING] DHCBA moves Delhi High Court against formation of judges' committee on pecuniary jurisdiction issue