PM Modi Degree Row
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केजरीवाल ने गुजरात HC से कहा: गुजरात यूनिवर्सिटी को बदनाम नही किया; यह नही कहा कि विश्वविद्यालय ने मोदी को फर्जी डिग्री दी:

Bar & Bench

गुजरात उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के सांसद संजय सिंह दोनों द्वारा सत्र न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया जिसने गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा उनके खिलाफ दायर मानहानि मामले में दोनों के खिलाफ जारी समन को बरकरार रखा था। [संजय सिंह बनाम गुजरात विश्वविद्यालय]।

एकल न्यायाधीश न्यायमूर्ति हसमुख सुथार ने वरिष्ठ अधिवक्ताओं क्रमश: अरविंद केजरीवाल और गुजरात विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता निरूपम नानावटी की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। 

केजरीवाल और सिंह के खिलाफ मानहानि की शिकायत गुजरात विश्वविद्यालय ने दायर की थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि दोनों नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री का खुलासा नहीं करने पर उसके खिलाफ 'अपमानजनक' बयान दिए। 

केजरीवाल और सिंह की ओर से पेश जॉन ने दलील दी कि विश्वविद्यालय आरोपी के खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज नहीं कर सकता क्योंकि मानहानिकारक बयान किसी और के खिलाफ दिया गया था।

जॉन ने तर्क दिया, "बयान विश्वविद्यालय के ख़िलाफ़ नहीं हैं और मानहानिकारक भी नहीं हैं. यह किसी और के खिलाफ है. बयानों में यह नहीं बताया गया है कि विश्वविद्यालय ने जाली या डुप्लिकेट डिग्री दी है। लक्षित दर्शक कोई और है. मैं सही गलत नैतिक अनैतिक बयान में नहीं पड़ रहा हूं क्योंकि यह कानूनी कार्यवाही है।"

जॉन ने रेखांकित किया आरोपी ने कहीं नहीं कहा कि विश्वविद्यालय ने फर्जी डिग्री हासिल की।

उन्होंने कहा, "विश्वविद्यालय के खिलाफ कैसे कोई मानहानिकारक आरोप लगाया गया है. मेरे दोनों मुवक्किलों ने यह नहीं कहा है कि विश्वविद्यालय ने फर्जी डिग्री हासिल की है। संदर्भ विश्वविद्यालय नहीं है। दोनों लोगों ने कहीं नहीं कहा कि विश्वविद्यालय ने फर्जी डिग्री दी है या फर्जी डिग्री दी है। विश्वविद्यालय को बदनाम करने का कोई इरादा नहीं था"

उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय द्वारा की गई शिकायत को सादा पढ़ने पर भी धारा 499 (मानहानि) और 500 (मानहानि की सजा) को न्यायोचित ठहराने वाला कोई आरोप नहीं बनता।

पृष्ठभूमि

मानहानि का मामला तब सामने आया जब गुजरात उच्च न्यायालय ने मार्च 2023 में फैसला सुनाया था कि प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) को सूचना के अधिकार अधिनियम (आरटीआई अधिनियम) के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री और स्नातकोत्तर डिग्री प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।

एकल न्यायाधीश न्यायमूर्ति बीरेन वैष्णव ने मुख्य सूचना आयोग (सीआईसी) के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें पीएमओ के जन सूचना अधिकारी (पीआईओ) और गुजरात विश्वविद्यालय एवं दिल्ली विश्वविद्यालय के जन सूचना अधिकारियों को मोदी की स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री का विवरण देने का निर्देश दिया गया था. गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल पर भी 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया है।

दिसंबर 2023 में, केजरीवाल ने उच्च न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष एकल न्यायाधीश के फैसले को चुनौती देते हुए अपील दायर की। यह अपील अभी भी उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है।

इस बीच गुजरात विश्वविद्यालय ने मानहानि की शिकायत दर्ज कराते हुए आरोप लगाया कि दोनों नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री का खुलासा नहीं करने पर उसके खिलाफ 'अपमानजनक' बयान दिए। 

मानहानि के इस मामले में एक मजिस्ट्रेट ने उन्हें पिछले साल अप्रैल में मुकदमे का सामना करने के लिए बुलाया था जिसे सत्र अदालत ने बरकरार रखा था।

उच्च न्यायालय ने पिछले साल अगस्त में इन कार्यवाहियों पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया था, जिसे उच्चतम न्यायालय ने भी बरकरार रखा था ।

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Did not defame Gujarat University; haven't said varsity gave farzi degree to PM Modi: Arvind Kejriwal to Gujarat High Court