Dileep, Kerala HC

 
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[ब्रेकिंग] साजिश के मामले में दिलीप को केरल हाई कोर्ट ने दी अग्रिम जमानत

यह आदेश न्यायमूर्ति गोपीनाथ पी. ने पारित किया था।

Bar & Bench

केरल उच्च न्यायालय ने सोमवार को मलयालम सिने अभिनेता दिलीप को उनके खिलाफ 2017 अभिनेत्री यौन उत्पीड़न मामले की जांच कर रहे पुलिस अधिकारियों को मारने की कथित साजिश के मामले में अग्रिम जमानत दे दी। [पी गोपालकृष्णन उर्फ दिलीप और अन्य बनाम केरल राज्य और अन्य।]।

यह आदेश न्यायमूर्ति गोपीनाथ पी. ने पारित किया था।

एकल-न्यायाधीश ने अपना आदेश पढ़ते हुए कहा, "मैंने पहले ही कहा है कि जांच में सहयोग न करने की आपकी (अभियोजन की) आशंकाओं को शर्तें लगाकर दूर किया जा सकता है। और अगर किसी भी समय आपको (अभियोजन) लगता है कि शर्तों का उल्लंघन किया जा रहा है, तो आप आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए आवेदन कर सकते हैं।"

दिलीप और उसके सहयोगियों पर पहले से ही एर्नाकुलम में अतिरिक्त सत्र (सीबीआई विशेष संख्या III) अदालत में एक प्रमुख अभिनेत्री के खिलाफ कथित रूप से एक प्रतिशोध अपराध की योजना बनाने और उसे अंजाम देने के लिए उसका यौन उत्पीड़न और चलती गाड़ी में फोटो खिंचवाने का मुकदमा चल रहा था।

मुकदमे की सुनवाई पूरी होने के करीब थी, जब एक फिल्म निर्देशक बालचंद्र कुमार ने एक साक्षात्कार दिया और कुछ ऑडियो क्लिप जारी किए, जो मामले के 8 वें आरोपी दिलीप और पहले आरोपी पल्सर सुनी के बीच घनिष्ठ संबंध का संकेत देते हैं। क्लिप और कुमार के बयानों में जांच में शामिल पुलिस अधिकारियों की हत्या की साजिश का भी खुलासा हुआ।

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[BREAKING] Dileep granted anticipatory bail by Kerala High Court in conspiracy case