सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केरल सरकार की उस याचिका पर कोई निर्देश देने से इनकार कर दिया, जिसमें अभिनेत्री के अपहरण और यौन उत्पीड़न मामले में मलयालम सिने अभिनेता दिलीप के खिलाफ मुकदमा पूरा करने की समय सीमा बढ़ाने की मांग की गई थी। [पी गोपालकृष्णन @ दिलीप बनाम केरल राज्य]।
जस्टिस एएम खानविलकर और सीटी रविकुमार की बेंच ने इसके बजाय उचित निर्णय लेने के लिए ट्रायल कोर्ट के विवेक पर छोड़ दिया।
कोर्ट ने कहा, "राज्य द्वारा यह आवेदन परीक्षण पूरा करने के लिए समय बढ़ाने की मांग करता है। हम आपत्तियों की प्रकृति में नहीं जा रहे हैं। हम इस आवेदन का निपटारा करते हैं और हम इस मामले में उचित विचार करने के लिए ट्रायल कोर्ट के विवेक पर छोड़ देते हैं।"
सुप्रीम कोर्ट ने अभिनेता के खिलाफ मुकदमा पूरा करने के लिए 16 फरवरी, 2022 की समय सीमा तय की थी। राज्य ने 6 महीने के लिए उसी के विस्तार की मांग करते हुए न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।
उस मामले की जांच 27 जनवरी तक केरल उच्च न्यायालय से उस मामले में अंतरिम सुरक्षा हासिल करने वाले अभिनेता के साथ जारी है।
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