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वीसी की सुनवाई के लिए मोबाइल फोन से बचने का निर्देश केवल सलाह, मोबाइल के इस्तेमाल पर रोक नहीं: सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया

Bar & Bench

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि उसके द्वारा 17 जनवरी को जारी नोटिस में वकीलों से वर्चुअल कोर्ट की कार्यवाही में शामिल होने के लिए मोबाइल फोन के इस्तेमाल से बचने का आग्रह किया गया है, यह केवल एडवाइजरी प्रकृति का है और मोबाइल के इस्तेमाल पर कोई रोक नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट के महासचिव (एसजी) वीरेंद्र कुमार बंसल द्वारा सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन (एससीएओआरए) को एक संचार में, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कोई भी वकील जिसके पास लैपटॉप या डेस्कटॉप नहीं है, वह मोबाइल फोन का उपयोग करके अदालत की कार्यवाही में शामिल हो सकता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि ऐसा वकील अदालत को ठीक से दिखाई दे रहा है और सुनाई दे रहा है।

महासचिव के संचार ने कहा "आपके द्वारा व्यक्त की गई चिंता के विपरीत, 17 जनवरी, 2022 के नोटिस को ध्यान से पढ़ने से पता चलता है कि यह केवल प्रकृति में सलाहकार है और उक्त सलाह में कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि मोबाइल फोन का उपयोग वर्जित है।"

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Direction to avoid mobile phones for VC hearings only advisory, use of mobiles not barred: Supreme Court clarifies