MLA Mamta Banerjee, CM West Bengal
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राष्ट्रगान का अनादर: मुंबई कोर्ट ने ममता बनर्जी के खिलाफ बीजेपी नेता की शिकायत खारिज की

Bar & Bench

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ राष्ट्रगान के प्रति अनादर दिखाने का आरोप लगाने वाली शिकायत सोमवार को मुंबई की एक अदालत ने खारिज कर दी।

बनर्जी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के मुंबई सचिव विवेकानंद गुप्ता ने आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी मुंबई के कफ परेड में यशवंतराव चव्हाण सभागार में एक सार्वजनिक समारोह के दौरान, बनर्जी ने बैठकर राष्ट्रगान गाना शुरू कर दिया था और बाद में खड़े होकर राष्ट्रगान के दो छंद गाए और अचानक रुककर कार्यक्रम स्थल से चले गए।

मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एसबी काले ने आदेश दिया, "शिकायतकर्ता व्यक्तिगत रूप से उपस्थित है। बहस सुनी गई। शिकायत खारिज कर दी गई है।"

विस्तृत आदेश अभी अपलोड किया जाना बाकी है.

गुप्ता ने दावा किया कि बनर्जी का कृत्य राष्ट्रगान का अपमान और अनादर है और राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 के तहत दंडनीय अपराध है।

उन्होंने मझगांव मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत दर्ज की, जिन्होंने बनर्जी को 2 मार्च, 2022 को पेश होने के लिए समन जारी करने का आदेश जारी किया।

बनर्जी ने इसे सत्र न्यायालय के समक्ष चुनौती दी, जिसने समन को रद्द कर दिया और मामले को नए सिरे से विचार के लिए मजिस्ट्रेट के पास वापस भेज दिया।

इसके बाद बनर्जी ने सत्र अदालत के आदेश को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया, उच्च न्यायालय ने 29 मार्च, 2023 को इसे खारिज कर दिया।

इसके बाद मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 29 मार्च 2023 को कफ परेड पुलिस को शिकायत की जांच करने और 28 अप्रैल तक अपनी रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया।

राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम की धारा 3 के तहत अपराध करने के आरोपों की जांच का आदेश दिया गया था।

उक्त रिपोर्ट प्राप्त होने तक मजिस्ट्रेट द्वारा बनर्जी के विरुद्ध कार्यवाही जारी करना स्थगित कर दिया गया था।

मजिस्ट्रेट ने अब शिकायत खारिज कर दी है.

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Disrespect to national anthem: Mumbai Court dismisses complaint by BJP leader against Mamata Banerjee