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डॉक्टरों को तुच्छ और अन्यायपूर्ण अभियोजन से बचाया जाना चाहिए: बॉम्बे उच्च न्यायालय

Bar & Bench

बॉम्बे उच्च न्यायालय की औरंगाबाद पीठ ने हाल ही में स्वास्थ्य पेशेवरों को अनुचित आपराधिक मुकदमों से बचाने के महत्व पर जोर दिया। [डॉ. प्रशांत सोपान अहिरे बनाम महाराष्ट्र राज्य]

न्यायमूर्ति विभा कंकवाड़ी और न्यायमूर्ति एसजी चपलगांवकर की पीठ ने आयुर्वेदिक चिकित्सक डॉ. प्रशांत सोपान अहिरे के खिलाफ दायर मामले को खारिज कर दिया। उन पर चिकित्सा लापरवाही का आरोप लगाया गया था।

ऐसा करते हुए पीठ ने टिप्पणी की, "हम इस तथ्य से अनभिज्ञ नहीं हैं कि चिकित्सकों के खिलाफ आपराधिक मुकदमे बढ़ रहे हैं; उन्हें तुच्छ और अन्यायपूर्ण अभियोजन से बचाने की आवश्यकता है, खासकर तब जब इसका इस्तेमाल अनुचित मुआवज़ा वसूलने के लिए उन पर दबाव डालने के लिए किया गया हो।"

Justice Vibha Kankanwadi and Justice SG Chapalgaonkar

जलगांव में समर्थ क्लिनिक चलाने वाले डॉ. अहिरे ने 13 मई से 16 मई, 2021 तक एक मरीज का इलाज किया। इस दौरान मरीज में कमजोरी और संदिग्ध टाइफाइड सहित गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं दिखाई दीं।

इलाज के बाद मरीज की हालत बिगड़ती गई, जिसके कारण उसे कई अस्पतालों में रेफर किया गया। आखिरकार, मरीज को ब्रेन हेमरेज हुआ और 1 जून, 2021 को उसकी मौत हो गई। इसके बाद डॉ. अहिरे के खिलाफ लापरवाही से मौत का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज की गई।

अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि डॉक्टर ने आधुनिक दवाओं का एक तर्कहीन संयोजन निर्धारित किया, जिसका दावा है कि इससे मरीज की हालत बिगड़ गई। उन्होंने एक विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पेश की, जिसमें कहा गया कि डॉ. अहिरे, एक आयुर्वेदिक चिकित्सक के रूप में, कुछ एलोपैथिक दवाएँ लिखने के लिए योग्य नहीं थे, जिसके कारण मरीज की हालत बिगड़ गई।

इसके विपरीत, डॉ. अहिरे के वकील ने तर्क दिया कि उन्होंने अपने पेशेवर दायरे में काम किया। यह तर्क दिया गया कि आयुर्वेदिक चिकित्सकों को उनके प्रशिक्षण के आधार पर कुछ आधुनिक दवाएँ लिखने का अधिकार है।

यह भी बताया गया कि मरीज की मौत आखिरकार ब्रेन हेमरेज के कारण हुई, जो डॉ. अहिरे के इलाज के बाद पैदा हुई स्थिति थी और यह उनके द्वारा निर्धारित दवा से संबंधित नहीं थी। बचाव पक्ष ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट की अनुपस्थिति पर भी प्रकाश डाला, जिससे मौत का निश्चित कारण स्पष्ट हो जाता।

दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार करने के बाद, न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि डॉ. अहिरे के इलाज और मरीज की मौत के बीच कोई सीधा कारण संबंध नहीं था। पीठ ने स्वीकार किया कि विशेषज्ञ समिति ने दवाओं के तर्कहीन संयोजनों के उपयोग की पहचान की, लेकिन उसने इन नुस्खों और घातक परिणाम के बीच कोई सीधा संबंध स्थापित नहीं किया।

[आदेश पढ़ें]

Dr__Prashant_Sopan_Ahire_v__The_State_of_Maharashtra.pdf
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Doctors must be protected from frivolous and unjust prosecution: Bombay High Court